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    Home»हिमाचल प्रदेश»गैरकानूनी निर्माण ध्वस्त किया गया
    हिमाचल प्रदेश

    गैरकानूनी निर्माण ध्वस्त किया गया

    By adminawJuly 4, 2019
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    नाहन: हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा नाहन नगर परिषद पर अवैध निर्माण कार्यों को लेकर किए गए सख्त निर्देशों और कडी़ फटकार के बाद नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने अवैध निर्माण के नोटिस ऐसे अवैध निवासियों को देना शुरू कर दिया जिन्होंने बर्सों पहले अपने भवन बना रखे हैं और जब उन्होंने मकान बनाए तब किसी भी अधिकारी ने उन्हें नोटिस नहीं दिया। जबकि अब उन्हें नोटिस अवैध रूप से दिए जा रहे है ताकि अधिकारी हिमाचल उच्च न्यायालय में अपनी सफाई दिखा सके कि उन्होंने अवैध कब्जे हटा दिए हैं। इसी के आधार पर नगर परिषद ने शहर के विभिन भागों में रहने वाले 68 मकान मालिकों को अवैध कब्जे हटाने के लिए मात्र 6 घंटे का समय दिया है और अगर उन्होंने ये कब्जे नहीं हटाए तो नगर परिषद 4 जुलाई को इन अवैध कब्जों को तोड़ देगी जिन की भरपाई मकान मालिकों से ली जाएगी। इन मकानों को तोड़ने के लिए पुलिस की सहायता भी ली जाएगी जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने क्षेत्र में धारा 144 भी लगा दी है ताकि अवैध कब्जा हटाने के समय दंगा होने की हालत में पुलिस की सहायता ली जा सके।
    हैरानगी की बात यह है कि जिन बडे़ रसूकदार लोगों ने अवैध रुप से नगर पालिका की जमीन पर मकान बनाए हुए हैं उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया है और इसके अतिरिक्त नाहन शहर में तंग गलियों में अवैध रुप से चार-पांच मंजिले फ्लैट बनाए जा रहे हैं उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जब कि नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी ने सूचना के आधार पर मांगी गई सूचना में साफ लिखा है कि नगर परिषद ने 2017-18 में अस्पताल राउंड में किसी प्रकार के फ्लैट निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है जबकि इस क्षेत्र में विषय गौतम व अन्य सांझीदारों द्वारा चार मंजला फ्लैट बनाया गया जो अभी भी निर्माणाधीन है मगर नगर परिषद इस भवन के बारे में अनभिज्ञ दिखाई देती है या जानबूझ कर आंखें मूंदे बैठी है।
    जब इस बारे उपायुक्त सिरमौर ललित जैन से बात की तो उन्होंने कहा कि वह अवैध निर्माण किए जा रहे फ्लैटों बारे अधिशासी अधिकारी से बात करेंगे ताकि इस प्रकार गलियों में बनाए जा रहे फ्लैटों को रोका जा सके क्योंकि अगर इस बारे भी हिमाचल उच्च न्यायालय में केस दर्ज किया गया तो एक और समस्या सामने आ जाएगी।

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