नाहन। सचिव जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण सिरमौर श्री बसन्त वर्मा की अध्यक्षता में वीरवार को नाहन तहसील के ग्रांम पंचायत त्रिलोकपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई ।
इस अवसर पर श्री बंसत वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उददेश्य जरुरत मंद लोगो, पात्र व्यक्तियांे महिलाआंे, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन परिवारो को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है।वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 2 लाख से कम हो व एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को ंसादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होने बताया कि इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी सेवा मंे किसी मुकदमे में कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध है।
इस श्वििर में अधिवक्ता श्री सौरव महेन्द्रा ने दिवानी मामले व दिवानी अदालत की प्रकिया के बारे एंव अधिवक्ता सुश्री अंनु ने घरेलू हिंसा से पीडित पत्नी तथा अश्रित बच्चों और माता पिता को खर्चे का अधिकार सम्बधिंत विस्तृत जानकारी दी ।
इस अवसर पर तहसीलदार नाहन नारायण चौहान ने जमीनी निशानदेह वह तकसीम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि महिलाओं के जमीन से सम्बंिधत अधिकारो को वसियत के माध्यम से भी वंचित नही किया जा सकता उन्होनें बताया कि जन्म एंव मृत्यु व शादी का पंजीकरण पंचायत में 30 दिनो के अन्दर निःशुल्क करवाया जा सकता है। उन्होनें बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रो को ऑन लाईन के माध्यम से उपलब्ध किया जा रहा है।
महिला एंव बाल विकास विभाग की प्रतिनिधी सुरेश लता ने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे जानकारी दी । खण्ड विकास कार्यालय नाहन के समाज शिक्षा एंव खण्ड योजना अधिकारी दर्शन लाल ने विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे जानकारी दी ।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के प्रधान लाल सिंह ,पचायत सचिव व वार्ड सदस्यों तथा महिला मण्डल सहित स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।