
नयी दिल्ली। यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं। नये मोटर एक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें सितंबर से कई गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार इन प्रावधानों को एक सितंबर से लागू करने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गत दिवस को इसका ऐलान किया।
मंत्रालय की नयी वेबसाइट लांच करते हुए गडकरी ने कहा कि हमने नये मोटर वाहन एक्ट, 2019 के 63 उपबंधों, जिनमें नियम बनाने की जरूरत नहीं है, को सितंबर से लागू करने का निर्णय किया है। इन उपबंधों का संबंध बढ़े हुए जुर्मानों से है। नये मोटर एक्ट में विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गयी है। उदाहरण के लिए बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर अब 100 रुपये के बजाय 1000 रुपये की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। जबकि बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय, 5000 रुपये का अर्थदंड लगेगा। यही नहीं, निर्धारित से अधिक रफ्तार पर गाड़ी चलाने पर 400 रुपये के बजाय वाहन की श्रेणी के अनुसार, 1000 रुपये (एलएमवी) अथवा 2000 रुपये (मीडियम यात्री वाहन) की रसीद कटेगी। इसी प्रकार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये के बजाय 10000 रुपये तथा बिना परमिट वाहन चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपये के बजाय 10000 रुपये का अर्थदंड भरना पड़ेगा। नया मोटर एक संसद में पारित हो चुका है। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने जुर्माने से संबंधित सभी उपबंधों को विधि मंत्रालय के पास राय के लिए भेजा है। दो-चार दिन में वहां स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इन उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। उन्होंने जुर्माना बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद जतायी। लेकिन माना कि ज्यादा सड़क हादसे घटिया सड़क निर्माण तथा डिजाइन की खामियोन के कारण होते हैं। यही वजह है कि सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 786 दुर्घटना बहुल मार्ग-खंडों (एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स) की पहचान की है और उन्हें दुरुस्त करने की परियोजना चला रखी है।