
नाहन। जिला सिरमौर के राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय नाहन मे वीरवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर श्री बसन्त वर्मा ने की जिसमें महाविद्यालय के कर्मचारियों सहित लगभग 220 छात्र-छात्राओं नें कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी हासिल की ।
इस अवसर पर श्री बंसत वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि भारतीय संविधान की अवधारणा, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार, कर्तव्य व अन्य जानकारी से अवगत करवाया। उन्होने छात्रों के जीवन में शिक्षा के साथ कानून कीे महत्वता, एंटी रेगिंग एक्ट, एन्डडींपीसी एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट, मोटर वाहन एक्ट व छात्रों से सम्बन्धित अनेक अधिनियमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
उन्होने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहूंच पाते है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उददेशय उन सभी जरुरत मंद लोगो, पात्र व्यक्तियाें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन परिवार, सामान्य वर्ग के लोगाें को जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 2 लाख से कम हो व एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निशुल्कः कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होने बताया कि इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी सेवा में किसी मुकदमे की कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध है।
इस मौके पर तहसील कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा भी उपस्थित थी उन्होने अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाएं छात्रों को बताई।