Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • पहाड़ों की कीमत पर विकास मंजूर नहीं, खनन में जवाबझदेही तय करे सरकार : पूर्व ‌मेजर जनरल अतुल कौशिक
    • रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर दिया जोर
    • महिला आर्थिकी के साथ क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी टमाटर प्रसंस्करण इकाइयां – डॉ. शांडिल
    • नई तकनीक की जानकारी एवं कौशल उन्नयन बेहतर रोज़गार एवं स्वरोज़गार के लिए आवश्यक – डॉ. शांडिल
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Sunday, October 18
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»नैना टिक्कर में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
    हिमाचल प्रदेश

    नैना टिक्कर में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

    By Himachal VartaAugust 28, 2019
    Facebook WhatsApp

    नाहन। कानूनी ज्ञान से अजांन तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की सहायता के लिए जिला के दूर-दराज के क्षेत्रों मेें विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि लोग निशुल्क कानूनी जानकारी प्राप्त कर सके यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर श्री बसन्त वर्मा ने पच्छाद तहसील के ग्रांम पंचायत नैना टिक्कर में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए दी।
    इस अवसर पर श्री बंसत वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहुंचेे पाते है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उददेशय उन सभी जरुरत मंद लोगो, पात्र व्यक्तियाें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन परिवार, सामान्य वर्ग के लोगाें को जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 2 लाख से कम हो व एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को ंसादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
    उन्होने बताया कि इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी सेवा में किसी मुकदमे में कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध है।
    इस अवसर पर अधिवक्ता रूकसार ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम व उपभोक्ता अधिनियम बारे लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा अधिवक्ता अनु ने बाल संरक्षण व घरेलु हिंसा, महिला संरक्षण धारा 125 जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है तथा बूढे माता पिता के संरक्षण संबंधी कानुनी जानकारी दी ।
    इससे पूर्व खण्ड विकास अधिकारी पच्छाद शशांक गुप्ता ने किसान सम्मान निधि योजना, जल शक्ति अभियान, बीपीएल परिवारों के लिए चयन प्रक्रिया बारे तथा तहसीलदार पच्छाद हिरा लाल ने राजस्व विभाग सम्बन्धित जानकारी उपस्थित लोगो को दी।
    इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत नैना टिक्कर शीशु देवी, उप प्रधान मदन ंिसह, तहसील कल्याण अधिकारी निशांत शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत – संजय अवस्थी
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    • पहाड़ों की कीमत पर विकास मंजूर नहीं, खनन में जवाबझदेही तय करे सरकार : पूर्व ‌मेजर जनरल अतुल कौशिक
    • रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर दिया जोर
    • महिला आर्थिकी के साथ क्षेत्र के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगी टमाटर प्रसंस्करण इकाइयां – डॉ. शांडिल
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.