
नाहन। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर श्री बसन्त वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजगढ तहसील के ग्रांम पंचायत सैर जगास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें इस क्षेत्र के लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई ।
इस अवसर पर श्री बंसत वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहुंच पाते है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उद्देश्य उन सभी जरुरतमंद लोगों, पात्र व्यक्तियाें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन परिवार, सामान्य वर्ग के लोगाें को जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 2 लाख से कम हो व एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
इस मौके पर श्री बंसत वर्मा ने राजस्व संबंधित जानकारी लोगों को दी। उन्होंने कहा कि अधिकतर तकसीमों से संबंधित शिकायतें देखने को मिलती है तकसीमें दो तरह से कि जाती है जिसमें खानगी तकसीम सबसे अच्छी प्रक्रिया है जिसमें समय और धन दोनों की बचत होती है।
इससे पूर्व अधिवक्ता सौरव महिन्द्रा ने दिवानी न्यायालय की प्रक्रिया, व चेक से संबंधित ठगी के केस बारे लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा अधिवक्ता ऊषा ने साईबर क्राईम संबंधी कानुनी जानकारी दी ।
इस शिविर में पंचायत प्रधान संजीव ठाकुर, बीडीसी सदस्य जितेन्द्र ठाकुर, एएसआई किशोर ठाकुर, खंड समन्वयक पवन भारद्वाज, आंगनबाडी सुपरवाईजर कृष्णा चौहान व स्वास्थ्य विभाग से संतोष शर्मा सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।