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    Home»हिमाचल प्रदेश»हिमाचल प्रदेश में एक माह बाद लागू होगा नया मोटर वाहन एक्ट-आरटीओ
    हिमाचल प्रदेश

    हिमाचल प्रदेश में एक माह बाद लागू होगा नया मोटर वाहन एक्ट-आरटीओ

    By Himachal VartaSeptember 10, 2019
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    सभी वाहन धारक एक माह के भीतर पूरे करे वाहन संबधी सभी दस्तावेज – सोना चैहान
    नाहन।
    भारत सरकार द्वारा बनाया गया नया मोटर वाहन एक्ट हिमाचल प्रदेश में एक माह बाद लागू होगा । जिससे सभी वाहन धारकों को अपने दस्तावेज इत्यादि पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक अवसर प्रदान किया गया हैं ।
    यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चैहान ने सभी वाहन धारकों से अपील की है कि सिरमौर जिला में जिन वाहन चालकों व मालिकों ने वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार दस्तावेज नहीं बनाए हैं या फिर उनकी वैधता खत्म हो चुकी है और उन्हें रिन्यू नहीं करवाया गया है तो ऐसे सभी वाहन धारकं एक माह के भीतर सभी दस्तावेज पूर्ण कर सकते हैं । उन्होने कहा कि एक माह बाद नया मोटर वाहन एक्ट लागू होगा और नियमों के अनुसार दस्तावेज पूर्ण न होने पर सक्षम अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा चालान भी किए जा सकते हैं ।
    क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एक माह के दौरान लोगों को नए मोटर वाहन एक्ट बारे जागरूक किया जाएगा ताकि सभी वाहन धारक अपने आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर सके । उन्होने कहा कि वाहनों की चैंकिग के दौरान अनेको बार पाया गया कि वाहन चालकों के पास पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं। जिसमें किसी के पास ड्राइविंग लाइसैंस नहीं है तो किसी के पास इंश्योरैंस, वहीं कई वाहनों की तो कई सालों से वाहन प्रदूषण की जांच भी नहीं करवाई है । इसके अतिरिक्त अनेक वाहन बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के सड़क पर दौड़ रहे हैं। ऐसे सभी वाहन चालकों को प्रदेश सरकार व विभाग ने मौका दिया है।
    आरटीओ सोना चैहान ने कहा कि वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज बनाने में विभाग नियमों के अनुसार हर समय तैयार रहेगा। नया वाहन एक्ट लागू होने से परिवहन विभाग प्रदेश में एक माह पहले शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान को भी नए वाहन एक्ट के अनुसार कार्यान्वित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होने कहा कि परिवहन विभाग का उद्देश्य हिमाचल को चालान मुक्त बनाना है।
    सोना चैहान ने कहा कि एक माह के इस अभियान के दौरान वाहन चालकों को ओवरलोडिंग न करने, गाड़ी चलाते हुए मोबाईल फोन न सुनने तथा यातायात नियमों इत्यादि बारे जागरूक किया जाएगा । उन्होने कहा कि युवा अक्सर दुपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट नहीं लगाते है जिससे कई बार दुर्घटना होने पर चालक का बचाव नहीं हो पाता है । इस बारे भी लोगों को जागरूक किया जाएगा । उन्होने सभी दुपहिया , चैपहिया तथा भारी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करे तथा सफर पर निकलने से पहले अपने दस्तावेज सभी दस्तावेज चैक करे ताकि सिरमौर जिला को चालान मुक्त जिला होने का गौरव हासिल हो सके ।

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