जीरकपुर। चंडीगढ़-मोहाली के वायु सेना स्टेशन के 100 मीटर दायरे में बने मकानों क नगर कौंसिल ने नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। इस मामले में डीसी मोहाली कार्यालय के निर्देश पर रक्षा अधिनियम के तहत 98 मकानों को नोटिस देने हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में जीरकपुर नगर कौंसिल प्रशासन को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। प्रशासन द्वारा इलाके में एक सर्वे करवा वहां की वास्तविक रिपोर्ट तैयार की गई है। उसी के आधार पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट पहले ही वायुसेना स्टेशन की चारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में बने मकानों को हटाने के आदेश दे चुका है। सर्वे के मुताबिक प्रतिबंधित क्षेत्र में 360 मकान हैं। फिलहाल 2011 के बाद के निर्माणों को ही नोटिस दे रह है। नोटिस बंटने की खबर इलाके में फैल गई। इसका विरोध करने की रणनीति बनाई जाने लगी। इलाके के लोगों ने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया।
क्या है मामला रक्षा मंत्रालय ने चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के 900 मीटर दायरे में हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगाने की वर्ष 2001 में अधिसूचना जारी की थी। बाद में रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2007 में चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को सी श्रेणी में रखा व अधिसूचना जारी की, जिसमें 900 मीटर को कम करके 100 मीटर कर दिया और वहां हर प्रकार के काम पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर प्रशासन की तरफ से नोटीफाइड नहीं किया गया। रक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2010 में नोटिफिकेशन फिर जारी किया।
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Thursday, May 8