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    Home»पंजाब»फूड सेफ्टी टीमों द्वारा जांच मुहिम ज़ोरों पर-पन्नू
    पंजाब

    फूड सेफ्टी टीमों द्वारा जांच मुहिम ज़ोरों पर-पन्नू

    By Himachal VartaOctober 11, 2019
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    4 महीनों में 3548 नमूने लिए
    5 को दोषी ठहराया, 1.48 करोड़ के जुर्माने किए
    327 जागरूकता कैंप आयोजित
    चंडीगढ़।
    तंदुरुस्त पंजाब मिशन को सही अर्थों में लागू करने के लिए फूड सेफ्टी टीमों द्वारा भोजन पदार्थों की जांच लगातार जारी है। यह जानकारी तंदुरुस्त पंजाब मिशन के डायरैक्टर स. काहन सिंह पन्नू ने दी।
    जांच की स्थिति संबंधी जानकारी देते हुए स. पन्नू ने बताया कि जून से सितम्बर, 2019 के चार महीनों के समय के दरमियान भोजन पदार्थों के 3548 नमूने लिए गए और जांच की गई। जिन पदार्थों के नमूने लिए गए हैं उनमें दूध, पनीर, घी, खोया, मिठाईयां, नमकीन, फलों, शराब और अन्य पदार्थों के नमूने शामिल हैं।
    उन्होंने बताया कि कुल लिए गए नमूनों का 20 प्रतिशत भाव 719 नमूने घटिया दर्जों के परन्तु प्रयोग योग्य पाए गए जबकि 31 नमूने जो 1 प्रतिशत से भी कम बनते हैं मानवीय प्रयोग के लिए असुरक्षित पाए गए हैं।
    उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों के रिकॉर्ड के अनुसार मिलावटखोरों के विरुद्ध विभिन्न अदालतों में मामले दर्ज किये गए हैं और 837 मामलों में 1.48 करोड़ के जुर्माने लगाए गए हैं और नकली/असुरक्षित /गुंमराहकुन्न वस्तुएँ बेचने वाले पाँच विक्रेताओं को दोषी ठहराया गया है।
    स. पन्नू ने बताया कि फूड सेफ्टी टीमों द्वारा मानवीय प्रयोग के लिए असुरक्षित 1626 किलो फल और सब्जियाँ और 354 किलो अन्य भोजन पदार्थ ज़ब्त किये गए हैं।
    तंदुरुस्त पंजाब मिशन के डायरैक्टर ने बताया कि जांच मुहिमों के साथ-साथ जागरूकता प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि भोजन पदार्थों की स्वच्छता और मानक में सुधार लाने के लिए अब तक 327 जागरूकता कैंप /सैमीनार /वर्कशॉप आयोजित किये गए हैं। फूड बिजऩस ऑपरेटरों को भी एफ.एस.एस.ए.आई. के निर्देशों और फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत लाजि़मी कानूनों की पालना के लिए जागरूक किया गया है। उनको ज़रुरी लायसेंस /रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

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