चंडीगढ़। हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। मतदाता को मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना भी अनिवार्य है और ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी भी है।
डॉ. इन्द्र जीत ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों / एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए https://ceoharyana.nic.in/ पर ‘वोटर सर्च इंजन’ बनाया गया है। इसके माध्यम से वोटर को अपने वोट की जानकारी त्वरित गति व आसानी से प्राप्त होती है। इसकी सहायता से वोटर अपना एपिक नंबर डाल कर बड़ी आसानी से अपना वोट चैक कर सकते हैं। यदि कोई अपना एपिक नंबर भूल गया है तो भी वह अपना नाम व पिता-पति आदि का नाम भरकर सर्च इंजन के माध्यम से अपना वोट चैक कर सकता हैं। उन्होंने बताया कि वैबसाइट पर पोलिंग स्टेशन की मतदाता सूची भी अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम चैैक कर सकता है। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन नंबर- 1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चैक कर सकते हैं।
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Saturday, May 10