शिमला। प्रदेश सरकार ने 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार) को मतदान के दिन विशेष सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश हिमाचल प्रदेश में पंजाब राज्य के 39-मुकेरियां विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को वहां हो रहे उप-चुनाव के संदर्भ में घोषित किया गया है।
यह विशेष अवकाश सभी सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत 39-मुकेरियां विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए लागू होगा।
यह विशेष सवेतन अवकाश दैनिक भोगी कर्मचारियों को नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत भी दिया गया है।
इस विशेष सवेतन अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Breakng
- संगड़ाह कॉलेज की करोड़ों की इमारत भूस्खलन और खुदाई से खतरे में
- चोरी की 2 बाइकों के साथ 3 शातिर गिरफ्तार
- शिलाई के लोजा स्कूल में बरसात के बीच छत टपकने से शिक्षा बाधित,
- ढांग रूहाना गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 11वीं-12वीं कक्षाओं के लिए पिछले तीन वर्षों से कोई स्थायी शिक्षक नहीं है।
- उपायुक्त ने शिलांजी पंचायत के वार्ड सदस्य को अयोग्य करार देते हुए निष्कासित कर रिक्त घोषित किया पद
- पांवटा साहिब में चोरी के दो आरोपियों को सजा
Sunday, July 6