चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने चंडीगढ़ एडवरटाइजिंग कंट्रोल (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2019 को मंजूरी दे दी है। अब नगर निगम को विज्ञापन अधिकार दिए जायेंगे और निगम के विज्ञापन राजस्व में 12 से 14 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। ज्ञात रहे कि निगम ने शहर में कुछ चिन्हित स्थानों पर डिजिटल विज्ञापन लगाने के लिए प्रशासन से मंजूरी मांगी थी। अब निगम को इस मद में बड़ा राजस्व मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार डिजिटल विज्ञापनों को लगाने की अनुमति दिए जाने की अधिसूचना भी इस सप्ताह जारी हो सकती है।
दोगुना हो जाएगा विज्ञाापन शुल्क
यह पहली बार है कि शहर में डिजिटल विज्ञापनों पर नियम तय किए जा रहे हैं जबकि आज तक चंडीगढ़ में इनकी अनुमति नहीं दी जा रही थी। बताया जाता है कि 11 साल पहले नवंबर 2008 में शहर में विज्ञापन नियम बदले गए थे। अब करीब एक दशक बाद संशोधित किए गए नियमों के तहत विज्ञापन शुल्क दोगुना हो जायेगा। विज्ञापन शुल्क को संशोधित करने की कवायद 2014 में शुरू की गई थी। इन पांच वर्षों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इन्हें अंतिम रूप देते समय हर पहलू पर विचार किया गया।
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Wednesday, September 2