शिमला। राज्य सरकार ने 17 नवम्बर, 2019 को जिला सोलन के नालागढ़, सोलन तथा जिला शिमला के रामपुर में नगर परिषद क्षेत्रों के रिक्त स्थानों पर होने वाले चुनाव के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह सवेतन अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत दिया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी दी कि इन क्षेत्रों के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आनी वाली औद्योगिक इकाइयां और दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हंै, परंतु इन क्षेत्रों के मतदाता हंै। अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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Monday, September 28