शिमला। राज्य सरकार ने 17 नवम्बर, 2019 को जिला सोलन के नालागढ़, सोलन तथा जिला शिमला के रामपुर में नगर परिषद क्षेत्रों के रिक्त स्थानों पर होने वाले चुनाव के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह सवेतन अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत दिया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी दी कि इन क्षेत्रों के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आनी वाली औद्योगिक इकाइयां और दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हंै, परंतु इन क्षेत्रों के मतदाता हंै। अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Breakng
- उपायुक्त ने शिलांजी पंचायत के वार्ड सदस्य को अयोग्य करार देते हुए निष्कासित कर रिक्त घोषित किया पद
- पांवटा साहिब में चोरी के दो आरोपियों को सजा
- मेघा जागरूकता शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित-श्रम कल्याण अधिकारी
- कर्मचारी से मारपीट पर भाजपा ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को बर्खास्त करने की करी मांग
- उपायुक्त ने बरसात में अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश
- अढाई साल में सरकार ने लिया 33 हजार करोड़ का कर्ज , अब फिर से 1200 करोड़ का ऋण लेने जा रही सरकार : सुरेश कश्यप
Friday, July 4