नाहन। मुख्य न्यायिक दण्डााधिकारी सिरमौर एवं अध्यक्ष उपमण्डलीय सेवा समिति प्रताप सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जिला सिरमौर के उप मण्डल संगडाह में विधिक सेवा समिति नाहन के सौजन्य से आज ग्राम पंचायत शिवपुर संगडाह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय ग्राम वासियों ने भाग लिया जिन्हें कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई ।
इस अवसर पर प्रताप सिंह ठाकुर ने अपने सम्बोधन में बताया कि विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को कानून की आधारभूत जानकारी होने के साथ-साथ विशेषकर आर्थिक अभाव के कारण न्यायालय में न आने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी जानकारी व सेवा उपलब्ध करवाना है।
इस मौके पर प्रताप ठाकुर ने कानुन के विभिन्न पहुलो पर जानकारी दी और विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कार्यविधि उसके उद्वेश्य व किशोर अपराध और न्याय व्यवस्था संबंधी तथा लिंग जांच के प्रति भ्रुण हत्या जैसी सामाजिक कु्ररितयांें को दूर करने व कानुनी व्यवस्था द्वारा इसे रोकने संबंधी सजा व कार्यवास के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि महिलाआंे, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जबकि सामान्य वर्ग के लोगांे को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को ंसादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी सेवा मंे किसी मुकदमे में कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध है।
शिविर में अधिवक्ता कपिल भारद्वाज ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के निवारण से सम्बन्धी, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, अधिवक्ता अनिल चौहान ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीडन एवं छुआ छूत निवारण अधिनियम 1987, अधिवक्ता मोहित चौहान ने पत्नी बच्चों व माता-पिता के खर्चें व भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित, विवाहित मिहिलाओं के उत्पीडन व अत्याचार संबंधी कानूनी प्रावधान, अधिवक्ता सुनील चौहान ने गिरफतार व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य, मोटर दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा से संबंधित, अधिवक्ता दुर्गा राम शर्मा ने दीवानी मामले की प्रक्रिया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधी कानूनी जानकारी प्रदान की गई।
इस मौके पर पंचायत प्रधान कंठी राम ने ग्राम पंचायत शिवपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करने के लिए न्यायिक विभाग का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर महिला मण्डल, आशा वर्कर, आंगनवाडी सदस्य के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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Thursday, April 18