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    Home»हिमाचल प्रदेश»किसान लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से करवा सकते है फसलों का बीमा
    हिमाचल प्रदेश

    किसान लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से करवा सकते है फसलों का बीमा

    By Himachal VartaNovember 23, 2019
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    गेहूं, जौ व लहसुन की फसलों का बीमा करवाएं
    नाहन। जिला सिरमौर में फसलों का बीमा करवाने के लिए दो फसल बीमा योजनाऐं कार्यान्वित की जा रही है। यह जानकारी कृषि उप निदेशक ने देते हुए बताया कि प्रथम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा दूसरी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। उन्होंने बताया कि रबी मौसम-2019 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतंर्गत गेहूं व जौ की फसलों का चयन किया गया है, जिसका बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2019 तक है। उन्होंने बताया कि किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत लहसुन की फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2019 निर्धारित की गई है।
    उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान अपने दस्तावेज जैसे जमाबंदी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजाई प्रमाण पत्र आदि लेकर लोक मित्र केन्द्र में जाए तथा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करें और इस संबंध में लोक मित्र केन्द्रों को सूचित कर दिया गया है तथा आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी गई है।
    उन्होंने बताया कि गेहूं की फसलों के लिए कुल बीमित राशी 30 हजार रूपये तथा जौ की फसल के लिए कुल बीमित राशी 25 हजार रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि किसान को गेंहूं की फसल के लिए 36 रूपये प्रति बीघा तथा जौं की फसल के लिए 30 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि लहसुन की फसल के लिए कुल बीमित राशी 75 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित कि है तथा इसके लिए किसान को 300 रूपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि जमा करवानी पड़ेंगी।
    उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा, सुखा, बाढ, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि व फसल कटाई के उपरान्त दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं को कवर किया जाता है। उन्होंने जिला सिरमौर के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वह गेहूं, जौं व लहसुन की फसलों का बीमा करवाएं ताकि फसल को उपरोक्त कारणों से नुकसान होने पर बीमा कम्पनियों से मुआवजा मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी को चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु किसान अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते है।

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