नाहन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर जिला में एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो लोगों को निःशुल्क कानून संबंधी सहायता प्रदान करता है। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाहन श्री बसन्त वर्मा ने विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन में विकास खंड पांवटा के ग्राम पंचायत निहालगढ में दी।
इस अवसर पर श्री बसन्त वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहूंच पाते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उद्देश्य उन सभी जरुरतमंद लोगों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा गरीब परिवार व सामान्य वर्ग के लोगांे को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 3 लाख से कम हो व एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को ंसादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
इससे पूर्व अधिवक्ता सुमन ने भरण-पोषण कानून सम्बन्धित जानकारी व जीरो एफआइआर के बारे लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर तहसीलदार पांवटा साहिब मनमोहन जिस्टु ने राजस्व विभाग संबंधी जानकारी देते हुए निशानदेही, तक्सीम तथा तहसील में बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों संबंधी जानकारी दी। विकास खंड कार्यालय से आए राजेश नेगी व कल्याण विभाग से श्रीमती नीलम ने विकास खंड व कल्याण विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी।
इस शिविर में ग्राम पंचायत निहालगढ के प्रधान सिमरथ सिंह, उप प्रधान देवेन्द्र कुमार, व विधिक स्वंय सेवक संजीव कुमार सहित संबंधित ग्रामवासी भी उपस्थित थे।
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Friday, April 26