चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रैफिक चालान के नये दाम नोटिफाई कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (संशोधित) को सितंबर में ही चंडीगढ़ में लागू कर दिया था लेकिन कुछ चालानों में प्रशासन को दाम तय करने थे, जिसे प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ज्यादातर चालान के दामों में बदलाव नहीं किए हैं। नई दरों में दोपहिया वाहन चलाते वक्त ओवर स्पीड पर अब एक हजार रुपये जुर्माना होगा। पहले यह दर 2000 रुपये थी। दूसरी बार 1500 रुपये का जुर्माना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, गलत आरसी के साथ गाड़ी चलाना, लाइसेंस या आरसी के रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट उल्लंघन, हेलमेट नहीं पहनना आदि के जुर्माने की राशि में कोई बदलाव प्रशासन ने नहीं किया है।
चौपहिया वाहन को टो हुआ तो 3000 रुपये जुर्माना
प्रशासन ने गलत स्थानों पर खड़े वाहनों को उठाकर ले जाने के दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब दोपहिया वाहन को टो करके ट्रैफिक पुलिस ले जाती है तो लगेंगे 1500 रुपये, तिपहिया वाहन को उठाने के 2000 रुपये तथा मीडियम, हैवी, पैसेंजर गाड़ी उठाने के 3000 रुपये भरने होंगे।
Breakng
- उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
- मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
- आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
- नेपाल की त्रासदी को ‘चेतावनी’ मानने की जरूरत, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे पर जताई चिंता : नाथूराम चौहान
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध समीक्षा बैठक आयोजित
- राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन
Wednesday, September 2