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    Home»हिमाचल प्रदेश»फोटोयुक्त मतदाता सूची में त्रुटियाँ ठीक करवाने की अवधि 16 दिसम्बर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 -उपायुक्त
    हिमाचल प्रदेश

    फोटोयुक्त मतदाता सूची में त्रुटियाँ ठीक करवाने की अवधि 16 दिसम्बर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 -उपायुक्त

    By Himachal VartaDecember 13, 2019
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    नाहन। उपायुक्त सिरमौर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आर.के. परूथी ने बताया कि जिला सिरमौर के पांचों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों जिनमें 55-पच्छाद (अ.जा.), 56-नाहन, 57-श्री रेणुकाजी (अ.जा.), 58- पांवटा साहिब व 59-शिलाई में फोटोयुक्त मतदाता सूचियाें के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य प्रथम जनवरी-2020 की अर्हता तिथि के आधार पर करवाया जा रहा है।
    उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक अधिकारियों के कार्यालय में 16 दिसम्बर, 2019 से शुरू किया जायेगा। इसके अलावा उपरोक्त सभी स्थानों पर दावे तथा आक्षेप दाखिल करने की अवधि 16 दिसम्बर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 तय की गई है। उन्होंने बताया कि दावे तथा आक्षेपों का निपटारा 27 जनवरी, 2020 को किया जाएगा और 07 फरवरी, 2020 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
    उपायुक्त ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 16 दिसम्बर, 2019 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केन्द्रों तथा संबन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एसडीएम) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/ नायब-तहसीलदार) के कार्यालय में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियां 15 जनवरी, 2020 तक उपरोक्त स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप, फार्म 6,7,8, व 8क जो भी समुचित हो, पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध होगे।
    उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान मतदाताओं सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाईट http://www.ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में जानकारी निर्वाचन विभाग के काल सेन्टर में निःशुल्क टेलिफोन सेवा न0 1950 पर लैण्डलाईन या मोबाईल फोन से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है।
    उन्होने जिला के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों तथा युवा मण्डलों से अपील की है कि वह प्रारूप प्रकाशन की अवधि 16 दिसम्बर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 तक प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से कटवाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

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