नाहन। नारायणढ फिल्ड फाईरिंग रेेंज में सेना द्वारा युद्धाभ्यास एवं खुले में गोला चलाने ओर तोप दागने की गतिविधियांे के चलते जिला सिरमौर में नाहन के गांव बर्मा पापडी (गुल्लरवाला), गुमती टूडेवाला, नेरो कोटरी, क्यारी, रामपुर पणडोल, बलसार, भुडरा, सदर, कौलावाला भूड, खानदा सबदा, झाझर, सरोगा टिक्कर, पपलोह, गुसान तथा पच्छाद के गांव रोही, हाब्बी, दून, अपरों, लडवान सन्डोली, उन्नर, कनयाना, शामपुर, चन्दोगा, काहन (बास सकरोडा) तथा कनलोग की भूमि अधिसूचित क्षेत्र जिसकी रेंज में आते है।
यह जानकारी देते हुए जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ठाकुर ने बताया कि ऐसी गतिविधियों को जारी रखने की अवधि 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने का मामला हिमाचल सरकार के पास विचाराधीन है। उन्हांेने बताया कि संबंधित क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति को युद्धाभ्यास एंव खुले में गोला चलाने व तोप दागने से आपति हो तो वह 3 फरवरी, 2020 से पूर्व उपायुक्त कार्यालय नाहन में अपनी आपतियां दर्ज करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय नाहन के दूरभाष नम्बर 01702-222463 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
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Wednesday, May 1