नाहन। जिला सिरमौर में ई-रिक्शा वाहन प्रतिबंधित है इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने स्तर पर ई-रिक्शा न खरीदें।
यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि ई-रिक्शा पॉलिसी अभी सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गई है। यदि कोई भी ई-रिक्शा सड़क पर बिना पंजीकरण के चलते पाई जाती है तो केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अतंर्गत उसे दण्डित किया जा सकता है।
उन्होंने जिला सिरमौर के वासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा जब तक कोई पॉलीसी न बनाई जाए तब तक अपने स्तर पर कोई भी व्यक्ति ई-रिक्शा न खरीदे। ऐसा करने पर ई-रिक्शा के पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग बाध्य नहीं होगा।
अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नाहन के दूरभाष नम्बर 01702-225968 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
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Friday, April 19