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    Home»स्वास्थ्य»प्रदेश सरकार की ‘हिमकेयर योजना’ का लाभ उठाएं आमजन-डा. बिंदल
    स्वास्थ्य

    प्रदेश सरकार की ‘हिमकेयर योजना’ का लाभ उठाएं आमजन-डा. बिंदल

    By Himachal VartaJanuary 8, 2020
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    मुख्य चिकित्सा अधिकारी सही प्रकार से करें योजना का प्रचार प्रसार
    योजना के तहत 1 जनवरी से पंजीकरण आरम्भ
    नाहन। विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हिमकेयर योजना पुनः पंजीकरण 1 जनवरी से प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर रोगी को कैशलेस सुविधा प्रदान की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पात्र लोगों से हिमकेयर योजना के लिए अपना पंजीकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि इस योजना का लाभ उठा सकें।
    डा. बिंदल ने कहा कि ‘हिम केयर योजना’ के तहत चयनित परिवारोें को 5 लाख रुपये तक निशुल्क उपचार की सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत परिवार के सदस्यों की आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है अर्थात किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 1800 उपचार प्रक्रियाएं और डे केयर सर्जरी भी शामिल है और उपचार की यह सुविधा केवल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों में ही उपलब्ध रहेगी।
    डा. बिंदल ने बताया कि इस योजना का लाभ वे सभी परिवार उठा सकते हैं जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं हुए हैं अथवा सरकारी कर्मचारी अथवा पैंशन भोगी नहीं हैं।
    विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बीपीएल परिवार, रेहड़ी-फड़ी का कार्य करने वालों के साथ मनरेगा के तहत कम से कम 50 दिन तक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए इस योजना के तहत कोई शुल्क देय नहीं है। 40 प्रतिशत से अधिक अपंग, 70 वर्ष की आयु से अधिक के वरिष्ठ नागरिक जन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,/सहायिकाएं, मिड डे मील वर्कर, अंशकालिक कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, आशा वर्कर, अनुबंध कर्मचारी, आउट सोर्स पर कार्यरत कर्मी मात्र 365 रुपये प्रति वर्ष का शुल्क प्रदान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति इन दो केटेगरी में कवर नहीं होते हैं, और प्रदेश सरकार का कर्मचारी अथवा उस पर आश्रित, पैंशन भोगी अथवा उन पर आश्रित नहीं है, वह एक हजार रुपये का शुल्क प्रदान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
    डा. बिंदल ने कहा कि इस योजना के तहत वांछित आवश्यक दस्तावेजें में राशनकार्ड, आधार कार्ड, कैटेगरी प्रमाण पत्र, मोबाईल नंम्बर शामिल है।

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