शिमला। दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन), रूल्ज, 1971 से संलग्न शडयूल की क्रम संख्या 18 में ‘इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट’ शब्द जहां-जहां आते हैं, वहां उनके स्थान पर ‘जल शक्ति विभाग’ रखा जाएगा।
इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट आॅफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का संक्षिप्त नाम ‘दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) 159वां संशोधन नियम, 2020 है। ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
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Thursday, March 28