शिमला। दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन), रूल्ज, 1971 से संलग्न शडयूल की क्रम संख्या 18 में ‘इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट’ शब्द जहां-जहां आते हैं, वहां उनके स्थान पर ‘जल शक्ति विभाग’ रखा जाएगा।
इस संबंध में हाल ही में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट आॅफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का संक्षिप्त नाम ‘दी बिजनेस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) 159वां संशोधन नियम, 2020 है। ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
Breakng
- कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ रुपए की सिंचाई व पेयजल योजनाएं का कार्य प्रगति पर – मुकेश अग्निहोत्री
- युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए समाज का एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक – अजय यादव
- चार दिन के लिए नाहन में सजा आभूषणों का भव्य संसार
- सिरमौर जिला में पूरा हुआ गेहूं खरीद का कार्य, किसानों से खरीदा गया 19777 क्विंटल गेहूँ
- हमारी संस्कृति ही हमारी वास्तविक धरोहर – संजय अवस्थी
- सरकारी ई-बाज़ार और ऑनलाइन व्यापार पर केंद्रित कार्यशाला आयोजित
Wednesday, June 17