नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां सर्वधारण को सूचित करते हुए कहा है कि सभी आग्नेय शस्त्र धारक जिनके लाईसेंस में तीन शस्त्र दर्ज है वह अपना तीसरा शस्त्र आगामी 12 दिसम्बर 2020 से पहले नजदीक के पुलिस थाना अथवा अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाये तथा सेना में कार्यरत शस्त्र धारक अपने शस्त्र शस्त्रागार युनीट में दर्ज करवाएं तथा उसके बाद 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र सम्बन्धित लाईसैंस प्राधिकारी द्वारा खरित किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आत्मरक्षा एवं फसलों की सुरक्षा हेतु जारी किए गए सभी आग्नेय शस्त्र लाईसेंस धारको को दो शस्त्र के लिए ही अधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया की इन आदेशो की अवमानना करने पर लाइसैंस धारक के विरूद्व लाईसैस अधिनियम 1959 के अनुरूप आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सभी शस्त्र धारक जिनके लाईसैस में तीन शस्त्र दर्ज है वह अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसम्बर, 2020 से पहले जमा करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा कोताही के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
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Friday, May 17