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    Home»हिमाचल प्रदेश»राज्यपाल ने जनजातीय विकास विभाग केे अधिकारियों के साथ बैठक की
    हिमाचल प्रदेश

    राज्यपाल ने जनजातीय विकास विभाग केे अधिकारियों के साथ बैठक की

    By Himachal VartaMarch 19, 2020
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    शिमला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज यहां राजभवन में जनजातीय विकास विभाग के साथ एक बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने जनजातीय लोगों के अधिकारों के संरक्षण और संविधान की पांचवी अनुसूचि केे कार्यान्वयन के बारे में चर्चा की।
    उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पांचवी अनुसूचि क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अनुसूचि क्षेत्र (पीईएसए) अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषद् की नियमित बैठकें आयोजित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराएं और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और छोटे से गांव को भी राजस्व गांव का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उसके लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि उन्हें अधिनियम के अनुसार इन लोगांे को भूमि, पानी की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
    राज्यपाल ने संबंधित विभागों को जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास को विशेष प्रोत्साहन देने और क्षेत्रीय कौशल विकास पर आधारित विषयों को शामिल करनेे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए ताकि कल्याणकारी कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने शिमला के निकट घणाहट्टी में बनाए जाने वाले जनजातीय अनुसंधान संस्थान के निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के वन अधिकार अधिनियम और शिक्षा तथा स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की।
    जनजातीय विकास के प्रधान सचिव आंेकार शर्मा ने राज्यपाल को अनुसूचि जनजाति क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और अन्य प्रयासों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन कर धारा 97-1 को शामिल किया गया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की शक्तियों से संबंधित विशेष प्रावधान को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अनुसूचि क्षेत्रों के विस्तार) नियम 2001 के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश भूमि स्थानांतरण (रेगुलेशन) अधिनियम 1968 को भी लागू किया गया है।
    राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर, जनजातीय विकास के अतिरिक्त आयुक्त सीपी वर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ. अमरजीत सिंह, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक डाॅ. रोहित जमवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

     

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