Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • अंतरराष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल-2026 के तहत किया हास्य नाटक “बिष्टी लाणी” का मंचन
    • नवनिर्वाचित पार्षद कपिल गर्ग ने निजी खर्च से शुरू कराया ऐतिहासिक रामकुंडी तालाब का जीर्णोद्धार
    • कालाअंब में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का भव्य स्वागत, उद्योगों की चुनौतियों पर हुआ मंथन
    • नाहन में 28 जून से 3 जुलाई तक ऑल इंडियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी
    • 80 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 15 व 16 जून को
    • पशु मित्रों की द्वितीय चरण की काउंसलिंग 18 जून को
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, June 12
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»उपायुक्त सिरमौर ने दुकानों, ढाबों का औचक निरीक्षण कर जांची खाद्य सामाग्रियों की गुणवता
    हिमाचल प्रदेश

    उपायुक्त सिरमौर ने दुकानों, ढाबों का औचक निरीक्षण कर जांची खाद्य सामाग्रियों की गुणवता

    By Himachal VartaMarch 19, 2020
    Facebook WhatsApp

    उपायुक्त ने मौके पर काटे 30 हजार से अधिक के चालान
    नाहन। उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर.के.  परूथी ने आज जिला नियंत्रक एवं खाद्य आपूर्ति मामले, पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य सुरक्षा विनियमन विभाग के अधिकारियों के साथ नाहन शहर व साथ लगते क्षेत्रों की विभिन्न दुकानों, कैफे, रेस्टोरेन्ट तथा ढाबों का औचक निरीक्षण किया जिसके तहत उन्होंने विभिन्न खाद्य सामाग्रियों की गुणवता की जांच कर 30 हजार से अधिक के चालान भी काटे।
    उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर.क.परूथी ने बताया कि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण और संस्थागत लिटरिंग को रोकने के लिए खजुरना म लगभग 20 हजार से अधिक का चालान मौके पर ही किया गया और आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत विभिन्न दवा विक्रेता की दुकानों में सेनीटाइजर व फेस मास्क की उपलब्धता की जांच की गई।
    उन्हाेंने बताया कि इस समय जिला सिरमौर में सेनीटाइजर व फेस मास्क की उपलब्धता आवश्यकता से कम है लेकिन जल्द ही इसकी सप्लाई को बढाने के निर्देश दे दिए गए है और सभी जिला वासियों को फेस मास्क उपलब्ध करवाने के लिए नाहन जेल में महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और जल्द ही जेल प्रशासन फेस मास्क की कमी को भी पूरा करेगा।
    उन्हांेने बताया कि खाद्य कारोबार में फुड सेफटी एक्ट के तहत खामिया पाई गई जिसमें मौके पर खुले में रखे ब्रेड पकौडे व गुदा हुआ आटा, रिफाइन्ड तेल को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उपायुक्त ने चार दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2011 के अनुसूची भाग-1 के तहत मौके पर ही ज्ञापन दिया। उन्हांेने बताया कि इन दुकानदारों को फूड सेफटी ऐन्ड सटेन्ड्रंड एक्ट के अनुभाग-32 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए है जिसके तहत दुकानदारों को 7 दिनों के भीतर सुधार के लिए समय दिया गया और सुधार न होने पर उनका चालान कर दिया जाएगा जिसकी अधिकतम जुर्माना राशी 1 लाख रूपये तक हो सकती है। उन्हाेंने बताया कि कई दुकानदारों के पास खाद्य सुरक्षा के लाईसेन्स भी मौके पर नही पाए गए।
    इस मौके पर उपायुक्त ने हिमाचल पर्यटन विकास विनियमन एक्ट-2002 के सेक्शन 35,39,49,50 तथा 60 के तहत तीन रेस्टोरेन्ट के 10 हजार का चालान भी मौके पर किया।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • अंतरराष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल-2026 के तहत किया हास्य नाटक “बिष्टी लाणी” का मंचन
    • नवनिर्वाचित पार्षद कपिल गर्ग ने निजी खर्च से शुरू कराया ऐतिहासिक रामकुंडी तालाब का जीर्णोद्धार
    • कालाअंब में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का भव्य स्वागत, उद्योगों की चुनौतियों पर हुआ मंथन
    • नाहन में 28 जून से 3 जुलाई तक ऑल इंडियन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी
    • 80 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 15 व 16 जून को
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.