नाहन। जिला के सभी दवाई विक्रेता व दुकानदारों को हिमाचल प्रदेश कमोडिटीज प्राइस मर्केटिंग व डिस्पले ऑर्डर 1977 के तहत सेनिटाइजर और मास्क की रेट लिस्ट अपनी दुकानों के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। यह जानकारी आज जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दी।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सेनिटाइजर व 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क व एन95 मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है जो इन वस्तुओं की बिक्री और उपलब्धता को सुचारू बनाने का अधिकार देता है।
हिमाचल प्रदेश कमोडिटीज प्राइस मर्केटिंग व डिस्पले ऑर्डर 1977 के तहत 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क व एन95 मास्क तथा सेनिटाइजर के थोक लेनदेन पर 5 प्रतिशत व खुदरा लेनदेन पर 10 प्रतिशत के लाभ से अधिक पर नहीं बेच सकता है तथा एक डीलर जो थोक और खुदरा बिक्री व्यवसाय कर रहा है वह केवल एक मार्जिन और एक लेनदेन पर लाभ लेगा। थोक मार्जिन को केवल एक विशेष स्टेशन पर एक चरण में अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन का उदेश्य इन वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्धता करवाना व जमाखोरों तथा कालाबाजारों पर नकेल कसना है। उन्होंने बताया कि एक थोक विक्रेता 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क व एन95 मास्क अधिकतम एक हजार और हैण्ड सेनिटाइजर 10 हजार मिलि लिटर से अधिक भण्डारण नही कर सकता है। प्रत्येक थोक विक्रेता को सेनिटाइजर व मास्क से जुडे लेनदेन का दैनिक रिकॉर्ड रखना होगा और निरीक्षण करने पर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
उपायुक्त ने लोगो से अपील करते हुए कहा है कि वह अधिकतम 10 मास्क व 500 मि0लि0 से अधिक मात्रा में सेनिटाइजर न खरीदें ताकि जिला के सभी वासियों को सेनिटाइजर व मास्क मिलना सुनिश्चित हो सके।
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Thursday, June 18
