नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने राष्ट्रीय आपादा प्रबंधन एक्ट-2005 के अनुभाग- 34 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में 31 मार्च 2020 तक आयोजित होने वाले सभी जन समारोह पर रोक लगाई है।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में 31 मार्च, 2020 तक किसी प्रकार के भण्डारों का आयोजन नही किया जाएगा तथा सभी प्रकार की कॉन्फ्रेन्स, इवेन्ट, रैली, धरना व विरोध का आयोजन पूरी तरह निषेद रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिम, स्विमिंग पूल, सपा आदि का संचालन भी बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला में आयोजित होने वाले सभी आयोजन जिसमे भीड या अधिक संख्या में लोगों के इक्कठे होने की संभावना हो, ऐसे सभी मेलों, त्यौहारों व खेल टूर्नामेंट पर रोक लगा दी गई है।
Breakng
- कालाअंब के खैरी में कर्मचारियों को बताए आग से बचाव के तरीके
- हिमाचल प्रदेश में जल्द आयोजित होगा मॉडलिंग का कार्यक्रम : सुरजीत शर्मा
- 06 मई को नाहन समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली रहेगी बंद
- जमटा काटल सड़क पर दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत व अन्य दो गंभीर घायल हुए हैं।
- पूर्व भाजपा सरकार ने खजाना लुटाकर प्रदेश को कंगाल किया- मुख्यमंत्री
- छड़ी यात्रा के साथ हरिपुरधार में मां भंगायणी मेले का आगाज
Sunday, May 5