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    Home»पंजाब»कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बंद के हुक्म, 23 मार्च से 31 मार्च तक धारा 144 लागू
    पंजाब

    कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बंद के हुक्म, 23 मार्च से 31 मार्च तक धारा 144 लागू

    By Himachal VartaMarch 23, 2020
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    कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा लोगों को आपात स्थिति के बिना घर न छोड़ने और सीमित सार्वजनिक यातायात चलाने की अपील
    मुख्यमंत्री द्वारा डिप्टी कमीश्नरों को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के हुक्म
    डी.जी.पी. द्वारा अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के निर्देश
    स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों, दवाओं वाली दुकानों, बैंकों, ए.टी.एम., मीडिया, पेट्रोल पंप, किराने वाली दुकानों, ई -कामर्स को छूट
    इंटरनैंट, टेलीकॉम, कोरियर सेवाएं, भोजन, रैस्टोरैटों से भोजन पैक कराने और हलवाई भी अप्रभावित रहेंगे
    चंडीगढ़। कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने कोविड -19 से स्थिति को और खऱाब होने से रोकने के लिए आपात कदम के तौर पर कल सुबह से 31 मार्च, 2020 तक राज्य स्तरीय बंद के हुक्म दिए हैं।
    यह बंद सोमवार को प्रात:काल 6 बजे से 31 मार्च को रात 9 बजे तक रहेगा और इस दौरान सभी ज़रूरी वस्तुएँ मुहैया होंगी।
    इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब वासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ जुड़े सभी कदम उठाने और ख़ास तौर पर समय -समय पर हाथ धोने और आपात कार्य न होने की सूरत में अपना घर न छोड़ने की अपील की है। मुख्य सचिव करन अवतार सिंह ने स्पष्ट किया कि इस समय दौरान किसी तरह का कर्फ्यू नहीं होगा परन्तु धारा 144 अधीन बंदिशें जारी रहेंगी जिसके अंतर्गत इस समय दौरान सार्वजनिक जगह पर 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक होगी।
    इसके अलावा बिजली, पानी और म्यूसिपल सेवाओं, बैंकों और ए.टी.एम., सोशल मीडिया समेत प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेलीकॉम /इन्टरनेट और केबल ऑप्रेटर और सम्बन्धित एजेंसियाँ, डाक सेवाओं, कोरियर सेवाओं, ई -कामर्स और उसकी होम डिलिवरी समेत ज़रूरी आई.टी. सेवाओं, खाद्य वस्तुाओं की दुकानों, किराना, दूध, फल, सब्जियाँ, मीट, पोल्ट्री, मछली आदि (डिपार्टमेंटल स्टोरों और सुपर मार्कीटों समेत) और रोज़मर्रा की वस्तुएँ वाली अन्य दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह रैस्टोरैंट /बेकरियाँ, हलवाईयों, चाय की दुकानों, खाने -पीने वाली दुकानों सिर्फ भोजन पैक कराने या घर में पहुँचाने के लिए खुली रहेंगी और इनमें बैठकर खाने की आज्ञा नहीं होगी। इसी तरह अस्पतालों, नर्सिंग होम्ज़, डॉक्टरों, वैद्य, हकीमों, होम्योपैथिक, दवाओं वाली दुकानों, आप्टिकल स्टोर्ज और फार्मास्यूटीकल मैनुफ़ेक्चरिंग, पेट्रोल पंप, एल.पी.जी. गैस, तेल एजेंसियाँ और गोदाम, पैट्रोलियम रिफाईनरियों और डीपू, पैट्रोकैमिकल वस्तुओं को बंद के समय के दौरान छूट होगी। वैटरनरी अस्पतालों और गऊशालाओं को भी इससे छूट होगी।
    डिप्टी कमीश्नरों को इन प्रतिबंधों का सख़्ती के साथ पालन को यकीनी बनाने के लिए हिदायतें दीं गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी व्यक्तियों को अपने घरों में रहना चाहिए और वह ज़रूरी सेवाओं /वस्तुओं या रोजग़ार /ड्युूटी के लिए अपना घर छोड़ सकते हैं।
    धारा 144 अधीन लगाए प्रतिबंधों को सख्ती के साथ लागू करने के लिए डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने बताया कि सभी जिलों में पुलिस की अतिरिक्त संख्या तैनात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय के दौरान पुलिस मुलाज़ीम अपनी और उन लोगों की सुरक्षा के लिए सावधानी ईस्तेमाल करेंगे, जिनके वह संपर्क में आएंगे।
    कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने लोगों को अपील करते हुए कहा,‘‘आप अपने घरों में से बाहर न निकल कर इस वायरस के आगे फैलने को रोकने में बहुत कारगर रोल अदा कर सकते हो।’’ उन्होंने कहा,‘‘बंद के समय के दौरान खाद्य, किराना और दवा आदि जैसी ज़रूरी वस्तु की दुकान को छोडक़र बाकी सभी कारोबार और दुकान बंद रहेंगी। इसी तरह जल सप्लाई, सेनिटेशन और बिजली जैसी सभी ज़रूरी सेवाएं भी बनी रहेंगी। सार्वजनिक यातायात पर लगाए हुए प्रतिबंध भी 31 मार्च तक जारी रहेंगे।’’
    मुख्यमंत्री ने कहा कि हालाँकि कोविड -19 की महामारी सबसे बड़े वैश्विक खतरे के तौर पर उभरी है परन्तु उन्होंने लोग को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और अब तक हर संभव एहतियाती कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘अभी भी हमारे राज्य और यहाँ के लोगों को किसी बड़े नुक्सान से बचाने के लिए सख्त पाबंदियाँ लगाने समेत अन्य कदम उठाए जा सकते हैं।’’
    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जो नागरिक हाल ही में विदेश में आए हैं, उनको घर में अलग रहने की ज़रूरत है और यदि इस वायरस से किसी किस्म का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट किया जाये। उन्होंने आगे अपील की कि स्थानीय लोगों को बड़े सार्वजनिक हितों के मद्देनजऱ प्रशासन की मदद करनी चाहिए।
    कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कारोबारियों को भी अपील की कि न केवल ज़रूरी वस्तुओं की उचित सप्लाई को यकीनी बनाया जाये बल्कि किसी किस्म की कालाबज़ारी और मुनाफ़ाख़ोरी का भी त्याग किया जाये। उन्होंने कहा कि इस दौर में लोगों को वाजिब कीमतों पर यह वस्तुएँ मुहैया करवाना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार किसी को भी अपने निजी लाभ के लिए मौके का लाभ लेने की इजाज़त नहीं देगी।
    परीक्षा की इस घड़ी में लोगों के सहयोग की माँग करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के अलग-अलग विभागों के दरमियान तालमेल बनाने के यत्नों को यकीनी बनाने के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जा चुके हैं। इसी तरह सभी जि़ला मुख्यालायों में भी एसे कंट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं। किसी किस्म की ज़रूरत के लिए अपेक्षित और तत्काल कदम उठाने का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग 181 और 104 हेल्पलाइन नंबरों के द्वारा सरकार तक पहुँच कर सकते हैं।
    इस दौरान मुख्यमंत्री के हुक्मों पर जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्य सचिव ने कोविड -19 के खतरे को आगे बढऩे से रोकने के लिए सभी कारोबार बंद करने के हुक्म जारी किये हैं जिसका मकसद सभी व्यक्तियों के दरमियान नज़दीकी संपर्क की रोकथाम /घटाने के लिए ज़रूरी है।
    इसी दौरान नोटिफिकेशन के अनुसार सभी डिप्टी कमिश्नर /जि़ला मैजिस्ट्रेट सीआर.पी.सी. की धारा 144 या एपीडैमिक डिजीज एक्ट -1897 के अंतर्गत अपने-अपने जिलों में सोमवार अर्थात 23 मार्च (प्रात:काल छह बजे) से मंगलवार तक अर्थात 31 मार्च तक ज़रूरी सेवाएं /वस्तुएँ मुहैया करवाने वाली दुकानों को छोडक़र बाकी सभी कारोबार बंद करने के हुक्म जारी करेंगे। मुख्य सचिव के नोटिफिकेशन के बाद सभी जिलों के डिप्टी कमीश्नरों द्वारा नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं।
    खाद्य एवं सिविल सप्लाईज़ विभाग ने सभी डिप्टी कमीश्नरों को ज़रूरी वस्तुओं की सूची पहले ही जारी की हुई है। इसके अलावा अंडे, पोल्ट्री फीड, मीडिया, ई-कॉमर्स और ज़रूरी आई.टी. सेवाएं भी ज़रूरी वस्तुओं की श्रेणी मेें आएंगी। हरेक डिप्टी कमिश्नर स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक अन्य ज़रूरी वस्तुओं /सेवाओं को सूची में दर्ज कर सकता है जिससे किसी तरह की अड़चन को दूर करने के साथ-साथ ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके।
    नोटिफिकेशन में उत्पादन, मैनुफ़ेक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, थोक, परचून आदि समेत सभी वस्तुओं /सेवाओं का जि़क्र किया गया है और इनको ज़रूरी वस्तुओं/सेवाओं के तौर पर शामिल किया जायेगा। नोटिफिकेशन के अंतर्गत इसी समय के दौरान ज़रूरी वस्तुओं समेत माल ढोने वाले सभी वाहनों को चलने की आज्ञा होगी, हालाँकि माल लादने और उतारने वाले कामगारों और ड्राईवरों को सभी एहतियाती कदमों का पालन करना होगा।
    यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य के डिप्टी कमिश्नर उन सभी सहायक गतिविधियों को भी जारी रखने की मंजूरी देंगे जोकि ज़रूरी सेवाओं से सम्बन्धित हैं जैसे कि हॉकर द्वारा अख़बार का वितरण। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि लॉकडाऊन के समय के दौरान सभी निजी संस्थाएं जैसे कि दुकानें, दफ़्तर, फ़ैक्ट्रीयाँ, वर्कशॉप आदि बंद रहेंगी परंतु इनमें गोदाम और वेयरहाऊस खुले रहेंगे। इसके अलावा किसी तरह का भी सार्वजनिक यातायात साधन (यात्री) जिनमें टैक्सी /ऑटो-रिक्शा आदि शामिल हैं को चलने की आज्ञा नहीं होगी सिफऱ् उन वाहनों को चलने की इजाज़त होगी जोकि अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल /बस अड्डों से लाने और छोडऩे के लिए चल रहे होंगे। इसी सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि जि़ले में यदि किसी विशेष रूट पर वाहन सेवा देने का फ़ैसला सम्बन्धित जि़ले के डीसी द्वारा किया जायेगा। राज्य का ट्रांसपोर्ट विभाग ज़रूरी सेवाओं की पूर्ति हेतु ढांचागत सेवाएं दे सकता है। इसके अलावा सभी अंतर-राज्यीय व्यापारिक यात्री परिवहन (बस) को चलने की अनुमति नहीं होगी।
    स्वाथ्सय विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी नागरिक विदेश यात्रा से लौटे हैं उनके लिए 14 दिन की होम कोरंटाईन लाजि़मी है। इन 14 दिनों में भारत में दाखि़ल होने का दिन शामिल नहीं है (जो नागरिक 7 मार्च को या उसके बाद भारत दाखि़ल हुआ है) और उससे संबंध करने वाले और जि़ला प्रशासन द्वारा जिन व्यक्तियों संबंधी शक होने पर फ़ैसला लिया गया हो उनके लिए भी 14 दिनों का कोरंटाईन लाजि़मी है। इसके अलावा इन विदेश से लौटने वालों के लिए यह भी लाजि़मी है कि वह खुद जिला प्रशासन (104/112) के साथ संपर्क स्थापित करें और अपने आप को होम कोरनटाईन के लिए पंजीकृत करें तथा कोवा पंजाब मोबाइल एप डाऊनलोड करें और एसा न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई व उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कई सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं का दर्जा दिया गया है। यह सेवाएं तब तक अनिवार्य सेवाएं मानी जाएंगी जब तक राज्य सरकार की एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन पर रोक नहीं लगाती।
    इनमें कोई भी डाक, टैलीग्राफ या टैलीकॉम ऑपरेटर सर्विसिस तथा इससे संबंधित सेवाएं, कोई भी रेल सेवाएं या अन्य ट्रांसपोर्ट सेवाएं जोकि ज़रूरी वस्तुओं की ढुलाई में लगी हों कोई भी सेवाएं जोकि हवाई अड्डे के संचालन या रख-रखाव से संबंधित हों, या किसी हवाई जहाज़ एयरक्राफ्ट के संचालन, मुरम्मत या रखरखाव से संबंधित हों या कोई भी सेवा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित हो जिसकी स्थापना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, 1971, 43 ऑफ 1971 की धारा 3 अधीन आती हो।
    किसी भी संस्थान में कोई भी सेवाएं, या भारत सरकार से सबंधित सशस्त्र सेनाएं या कोई भी एसा संस्थान जिसकी स्थापना रक्षा संबंधी की गई है।
    कोई भी एसी सेवाएं, किसी भी संस्थान या उपक्रम जोकि रक्षा से संबंधित किसी भी तरह का सामान तैयार करता है,
    कोई भी सेवा किसी भी उद्योगिक ईकाई में जो काम कर रही है जिस कारण वहां काम करने वाले कर्मचारियों या उस ईकाई की सुरक्षा पर निर्भर है (इस उपखंड के उद्देश्य के लिए, वाक्यांश ‘‘औद्योगिक उपक्रम’’ और ‘‘अनुसूचित उद्योग’’ का अर्थ इनको उद्योग (विकास और विनियमन), 1951; (65 ऑफ 1951) के खंड 3 के क्लॉज़ (डी) और (आई) के अनुसार दिए गए हैं।
    कोई भी सेवा, या किसी से संबंधित किसी भी उपक्रम जिसका स्वामित्व या नियंत्रण राज्य रसरकार या केन्द्र सरकार के पास है, खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, सप्लाई या वितरण से संबंधित हो कोई भी सेवा, या उस कार्य से संबंधित जिसका संबंध सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता या जलापूर्ति, एक्ट फार्मास्यूटिकल्स इनग्रीडिएंट्स (एपीआई), बल्क ड्रग्स, राज्य के अस्पतालों या औषधालयों के लिए इनके मध्यस्थों, छावनी क्षेत्र या केन्द्र या राज्य सरकार अधीन किसी संस्था को संरक्षण देते हों कोई भी सेवा जिसका संबंध बैंकिंग या बीमे से हो कोयला, बिजली, इस्पात या उर्वरकों के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण से संबंधित किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम में कोई भी सेवा किसी भी तेल क्षेत्र या रिफाइनरी में या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण से संबंधित किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम में कोई भी सेवा; किसी भी टकसाल या सुरक्षा प्रेस में कोई सेवा; फलों, सब्जियों, मांस और मुर्गी सहित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी सेवा एग्रोकेमिकल्स इसके अलावा किसी वस्तु की मांग महसूस होने पर और संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट / जिला आयुक्त द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) के खंड 31I या 31II के अनुसार आवश्यक घोषित की गई हो।

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