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    Home»हिमाचल प्रदेश»जिला सिरमौर में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबन्ध -डॉ. परूथी
    हिमाचल प्रदेश

    जिला सिरमौर में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबन्ध -डॉ. परूथी

    By Himachal VartaMarch 23, 2020
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    जिला के उद्योगो में बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरो का प्रवेश वर्जित रहेगा।
    उपायुक्त की जिला वासियो से अपील अनावश्यक कारणों से नही निकले घर से बाहर, प्रशासन का करें सहयोग
    लॉकडाउन के दौरान जिला में निर्माण कार्याे पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबन्ध
    आवश्यक वस्तुओं की नही रहने दी जाएगी कमीः उपायुक्त
    नाहन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद जिला सिरमौर में किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है यह जानकारी देते हुए उपायुक्त सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान यदि आपतकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति को घर से निकलना हो तो टोल फ्री नम्बर 1077 पर सम्पर्क करने के बाद ही अपने गणतव्य पर जा सकते है। इस दौरान निजी वाहनों का प्रयोग अस्पताल जाने व आवश्यक सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने के लिये अपने पहचान पत्र साथ लेकर चलना अनिवार्य होगा।
    इस दौरान जिला में सभी निजी वाहनों व टैक्सियों को प्रतिबन्धित कर दिया गया है इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में दूसरे राज्यों से आने व जाने वाले वाहनो पर भी रोक लगा दी गई है।
    उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यशालाएं, गोदाम व कारखाने आदि बंद रहेंगे। लेकिन वह दुकानें जो किराने का सामान दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ और उनके परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियों और भण्डारण के लिए छुट दी गई है। उन्होंने बताया कि दूध, सब्जियां व किराने का सामान की ब्रिक्री के लिये दिन व समय निर्धारित किये गऐ है जिसमें मार्च माह में 24, 26, 28, व 30 को यह वस्तुए दुकानों पर दोपहर 12 बजे से सायं 3 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। इसी प्रकार अप्रैल माह में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 व 15 तारीखों में आवश्यक वस्तुऐं दुकानों पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त नाहन के बड़ा चौक में लगने वाली सब्जियों की दुकानें लॉकडाउन के दौरान चौगान मैदान मेें दोपहर 12 बजे से सायं 3 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।
    उन्होंने कहा कि लोगों को खरीददारी करते समय एक मीटर का दायरा बनाकर रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अस्पताल, केमिस्ट स्टोर, ऑप्टिकल स्टोर और पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल ऐजेन्सी व उनके गोदाम व उनके परिवहन संबंधी कार्य जारी रहेगें। पेट्रोल पंपों का संचालन प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगा।
    उन्होने बताया कि फार्मास्युटिकल और साबुन निर्माण इकाईयां और आवश्यक उद्योगो का संचालन प्रशासन की स्वीकृति के बिना नही होगा और उनमें काम करने वाले बाहरी राज्यों के मजदूरों का जिला में प्रवेश वर्जित रहेगा। तथा इस दौरान केवल जिला में रह रहे मजदूरों को ही इन उद्योगो में प्रवेश मिलेगा।
    उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान जिला मे सभी प्रकार निर्माण कार्यो पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

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