नाहन। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है। लोकडाउन में सरकारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं को कुछ समय तक बंद कर दिया जाता है, ताकि भीड़ न जुट पाए। इसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी जाती है।
लॉकडाउन में कोरोना वायरस के लिहाज से अपना चेकअप ना कराने और बिना सूचना के बाहर घूमने वालों पर भी एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। अहम बात यह है कि लोकडाउन का उल्लंघन जेल पहुंचा सकता है और इसमें कारावास व जुर्माने तक की सज़ा है। दरअसल लॉकडाउन की अनुपालना नहीं करने पर आईपीसी की धाराओं-188, 269, 270 व 271 के तहत एफआईआर दर्ज होती है।
धारा-188… कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के लॉकडाउन के निर्देश का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 188 तब लगती है जब प्रशासन लोकहित में कोई जरूरी आदेश जारी करता है और उसका पालन नहीं किया जाता और कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ करता है। इस धारा का उल्लंघन होने पर कम से कम छह महीने की जेल और एक हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
धारा-269… तब लगती है जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, जिससे कि दूसरे का जीवन खतरे में पड़ जाए। कोरोना के सन्दर्भ में देखें तो जब कोई लापरवाही का ऐसा काम करे, जिससे इस महामारी का इंफेक्शन दूसरे तक फैल जाए।
यह धारा लगने पर छह मास तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा-270– यह धारा तब लगती है जब कोई परिद्वेष से ऐसा घातक कार्य करेगा जिससे जिससे जीवन को ख़तरे में डालने वाली बीमारी का संक्रमण फैल सकता हो। इसके तहत दो साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों हो सकता है।
आईपीसी की धारा 271… ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करे। इसके तहत 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दिनों हो सकता है।राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि लोकडाउन के दौरान कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।
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Thursday, May 15