नाहन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19/कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित किया गया है, जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायतें स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य करती हैं तथा किसी भी प्राकृतिक व अन्य आपदा के दौरान पंचायत क्षेत्र में राहत कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रधानों व सचिवों को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ता है। वर्तमान में कोविड-19/कोराना संक्रमण की रोकथाम व आवश्यक सामग्री पात्र लोगों तक पहुंचाना पंचायत प्रधानों व सचिवों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है।
उपरोक्त के दृष्टिगत, अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त उपमण्डाधिकारी(ना.), जिला सिरमौर को निर्देश दिए गए है कि पंचायत प्रधानों व सचिवों को पंचायत क्षेत्र का दौरा करने व पंचायत कार्यालय में आने जाने हेतु न रोका जाए। इस बारे पुलिस अधीक्षक, जिला सिरमौर को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया है।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशानुसार पंचायत प्रधान व पंचायत सचिव अपने क्षेत्र में दौरा करते समय व आवश्यक सामग्री पात्र लोगों तक पहुंचाने के दौरान निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंः-
1. लॉकडाउन के दौरान ग्राम पंचायत के प्रधान व पंचायत सचिव अपने-2 पंचायत क्षेत्र में सामाजिक दूरी को सूनिश्चित करेंगे।
2. हाथ साफ करने के लिए पानी व साबुन की व्यवस्था करें तथा जिन दुकानों इत्यादि में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जा रही है वहां पर भी हाथ धोने के लिए पानी व साबुन की व्यवस्था की जाए इसके साथ-2 जिन दुकानों में आवश्यक सामग्री का विक्रय हो रहा है उनके बाहर एक मीटर की दूरी पर ग्राहकों को खड़े होने के लिए गोले बनवाने में भी सहायता करें।
3. पंचायत क्षेत्र के बाहर से जो मजदूर आये हैं और काम-धंधा बन्द होने के कारण अपने गन्तव्य स्थानों को नहीं जा पा रहे हैं उनके राशन इत्यादि का प्रबन्ध पंचायत निधि/14वां वित्तायोग/स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से केवल बाहरी मजदूरों के लिए करना सुनिश्चित करें।
4. अपने घरों से बाहर पूर्ण सावधानी के साथ निकलें तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के साथ-2 सामाजिक दूरी को भी बनाए रखेें।
5. लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार का पूर्ण सहयोग दें तथा स्थानीय जनता को सरकार तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन करने के लिए अनुरोध करें।
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Thursday, April 25