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    Home»स्वास्थ्य»जिला दण्डाधिकारी ने विकास खंड पौंटा साहिब की 6 पंचायतों को सील करने के आदेश किए जारी 
    स्वास्थ्य

    जिला दण्डाधिकारी ने विकास खंड पौंटा साहिब की 6 पंचायतों को सील करने के आदेश किए जारी 

    By Himachal VartaApril 9, 2020
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    आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता कि विभिन्न धाराओं के तहत की जाएगी कड़ी कार्यवाई 
    नाहन। कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आने के बाद जिला सिरमौर के विकास खंड पौंटा साहिब की ग्राम पंचायत माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला, हरिपुरखोल और पलहोडी को सील कर दिया है जिसके चलते अब इन पंचायतों में कर्फ्यू में दी जा रही ढील को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इन पंचायतों में रहने वाले व्यक्ति अब कहीं इक्कठा नहीं हो सकते और उन्हें अपने-अपने घरों में ही रहना होगा।  केवल आपातकालीन स्थिति में ही उन्हें घर से बहार निकलने की अनुमति होगी।
    इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया की इस दौरान इन ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आयोजन, बैठक, समारोह, धरना, रैली, कार्यशाला व धार्मिक आयोजन नहीं कर सकता। इस दौरान इन क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानें व वणियिजिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
    उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में सभी जरूरी वस्तुओं को पंचायत प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी और पंचायत द्वारा चयनित दो स्वयसेवकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को घरद्वार पर मुहैया करवाई जाएँगी। घर पर राशन और दवाइयां लेते हुए लोगों को आवश्यक रूप से मास्क पहनना होगा और कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखनी होगी तथा बाहर से कोई भी व्यक्ति या गाडी इन पंचायत क्षेत्रों में दाखिल नहीं हो सकती केवल अधिकृत व्यक्ति और गाडि़यों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
    उन्होंने बताया कि मजिस्टेरियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, पुलिस कर्मी, इन आदेशों के अनुपालना में तैनात कर्मी और आवश्यक सेवाओं व स्वास्थ्य सेवाओं में लगे व्यक्ति व वाहन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि बैंक,  वित्तीय संसथान और आवश्यक सेवाओं में लगे अन्य कार्यालय तथा जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त उद्योगों पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। किसी भी उद्योग के मजदूरों को इन पंचायतों में अपने निजी वाहन पर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।
    डॉ परुथी ने बताया की इन आदेशों के अनुसार इन पंचायतों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों और दीवारों पर न थूके। खंड विकास अधिकारी पौंटा साहिब द्वारा इन पंचायतों को समय-समय पर सैनिटाईज किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सिरमौर मिश्रवाला और राजकीय उच्च विद्यालय लोहगढ़ में एक मेडिकल टीम को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक तैनात किया जाएगा। इसके इलावा, तरुवाला में तैनात मेडिकल स्टाफ को अपनी सेवाओं के दौरान सावधानी के तौर पर श्क्या करेंश् और श्क्या न करेंश् से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वह खुद भी इस बीमारी से बचे रह सकें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इन पंचायतों में फिर से एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत सर्वे करवाया जाएगा।
    उन्होंने बताया की पुलिस अधीक्षक सिरमौर द्वारा इन पंचायतों में ड्रोन और अन्य माध्यमों से कड़ी निगरानी राखी जाएगी।  इन आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 269, 270 और 188 के तहत कड़ी कार्यवाई की जाएगी।
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