धार्मिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने होंगे आवश्यक
नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत जिला की आम जनता के लिए आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों के तहत घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक होगा। हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी उपाय करने होंगे तथा वह केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकलेगा।
कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इन आदेशों के अनुसार सभी दुकानदार जिन्हे कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील के दौरान दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, वह अपनी दुकान के बाहर निशान बनाकर ग्राहकों में कम से कम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। दुकानदारों को खुद भी मास्क पहनना होगा और आवश्यकता अनुसार हाथ धोने की व्यवस्था भी करनी होगी।
60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन्हे रक्तचाप, मधुमेह या कैंसर जैसी बीमारी का इलाज चल रहा हो, उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
जिला में स्थित सभी धार्मिक स्थलों के पादरी, पुजारी, प्रबंधक, मौलवी इतियादी को सीसीटीवी कैमरा लगवाने होंगे जिससे धार्मिक स्थल के चारों ओर नजर रखी जा सके तथा इस सीसीटीवी कैमरा में एक महीने की रिकॉर्डिंग का डाटा स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए।
आदेशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ी अनुपालना हर एक व्यक्ति को न केवल सार्वजनिक स्थानों पर बल्कि अपने घरों में भी करनी होगी। जिला की सीमाएं बंद ही रहेंगी, केवल मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी वस्तुओं को लाने व ले जाने की ही अनुमति होगी। अन्य राज्यों से आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहन चालकों को हमेशा मास्क पहनना होगा और जिला में प्रवेश करने से पहले वह अपने वाहन की सैनिटाइजेशन करवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
इस दौरान किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी तथा सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन वर्जित रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों के अनुसार मजिस्टेरियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, पुलिस कर्मी, इन आदेशों के अनुपालना में तैनात कर्मी और आवश्यक सेवाओं व स्वास्थ्य सेवाओं में लगे व्यक्ति व वाहन को छूट रहेगी।
यह आदेश केवल जिला की आम जनता पर आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।