नाहन। प्रदेश के सिरमौर जिले में कोरोना वायरस के चलते बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है।
उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत जिला की आम जनता के लिए आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों के तहत घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक होगा। हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी उपाय करने होंगे तथा वह केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इन आदेशों के अनुसार सभी दुकानदार जिन्हें कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील के दौरान दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वह अपनी दुकान के बाहर निशान बनाकर ग्राहकों में कम से कम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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Friday, July 4