जिला वासियों को घबराने की जरुरत नहीं, बल्कि कर्फ्यू का पालन जरुरी: डिप्टी कमिश्नर
होशियारपुर/चंडीगढ़। जिले का एक और व्यक्ति कोरोना के खिलाप जंग जीत चुका है, जिसको पूरी तरह ठीक होने पर गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर से छुट्टी मिल चुकी है। ठीक हुए इस मरीज सहित कोरोना पर जीत पाने वाले जिले के 4 व्यक्ति हो गए हैं।
डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि आज पैंसरा गांव का निवासी श्री हरजिंदर सिंह(65) कोरोना पर जीत प्राप्त कर चुका है व गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर से इस व्यक्ति को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कोरोना के कारण जान गंवाने वाले श्री हरभजन सिंह की पत्नी श्रीमती परमजीत कौर व बेटा श्री गुरप्रीत सिंह ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इटली से आया गांव खनूर का निवासी श्री गुरदीप सिंह, जो अमृतसर में ही पाजीटिव आया था व अमृतसर में ही दाखिल है, भी उक्त से पहले ठीक होकर अपने घर जा चुका है।
श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि जिला वासियों को घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि पिछले करीब 16 दिनों से कोई कोरोना पाजीटिव मरीज सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए जिस तरह पहले कर्फ्यू का पालन किया गया है, इसी तरह अब पालन करते हुए घरों से बाहर न निकला जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से जिला वासियों को घरों में ही सुविधाओं के पक्ष से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
सिविल सर्जन डा. जसवीर सिंह ने बताया कि अब तक संदिज्ध मरीजों के कुल 315 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 295 नैगेटिव व 14 सैंपलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि अब तक 6 पाजीटिव केस ही सामने आए हैं, जिनमें से 3 मरीज ठीक हो चुके हैं व एक मरीज श्री हरभजन सिंह की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दो पाजीटिव मरीज आईसोलेशन वार्ड, सिविल अस्पताल होशियारपुर में दाखिल हैं, जो ठीक होने पर जल्द ही घर भेज दिए जाएंगे।
Breakng
- राष्ट्र रक्षा के लिए कालिस्थान मंदिर में डा बिंदल द्वारा यज्ञ का आयोजन
- आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई, एकता ही बड़ा हथियार: मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक
- आदर्श अस्पताल संगड़ाह पर करोड़ों खर्च के बाद भी डॉक्टर और सुविधाओं का टोटा
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न संकट जैसी कोई स्थिति नहीं : उपायुक्त
- मातृ दिवस पर करियर अकादमी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम
- चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा
Saturday, May 10