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    Home»चण्डीगढ़»पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजऱ किसानों और कम्बाईन ऑपरेटरों के लिए एडवाइज़री जारी
    चण्डीगढ़

    पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजऱ किसानों और कम्बाईन ऑपरेटरों के लिए एडवाइज़री जारी

    By Himachal VartaApril 23, 2020
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    चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजऱ राज्य के किसानों और कम्बाईन ऑपरेटरों को सुरक्षित ढंग से गेहूँ की कटाई के कार्य को पूरा करने के लिए एडवाइज़री जारी की है।

    इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड- 19) सिस्टमिक बीमारी है, जो नोवल कोरोना वायरस से होती है और ज़्यादातर मौकों पर छींक और खाँसी के छींटों के द्वारा साँस के ज़रिये अंदर जाने से, पीडि़त व्यक्ति के संपर्क में आने से और प्रभावित चीजों / वस्तुओं को छूने से फैलती है। हालाँकि यह वायरस विभिन्न सतहों पर अलग-अलग समय तक जीवित रहता है, परन्तु केमिकल डिसइनफैक्टैंट से यह आसानी से ख़त्म हो जाता है। इसको सही जानकारी और सावधानीयां बरतने से कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोका जा सकता है।

    प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को जारी एडवाइज़री के अनुसार किसान कोशिश करें कि मज़दूरों से कटाई करवाने की बजाय मशीनों से कटाई करने को पहल दें और एक मशीन पर ज़रूरत के अनुसार कम से कम व्यक्ति ही लगाए जाएँ। हर मशीन को खेत में आने से पहले और कटाई के दौरान समय-समय पर सैनीटाईज़ किया जाए। कटाई का काम कर रहा हर व्यक्ति कपड़े का मास्क ज़रूर पहने और इसको समय-समय पर नियमित रूप से धोया जाए।

    प्रवक्ता ने बताया कि मास्क इस ढंग से पहना जाए कि व्यक्ति का नाक और मुँह अच्छी तरह ढक़ जाए। कपड़े के मास्क को रोज़ाना साबुन, डिटर्जेंट और पानी के साथ धोकर इस्तेमाल किया जाए। किसानों और मज़दूरों द्वारा हर समय एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखी जाए और खाना खाने, ढुलाई आदि के समय भी देह से दूरी बनाई रखी जाए। यदि हाथों से कटाई की जा रही है तो मज़दूरों के बीच देह से दूरी के नियम की पालना का पूरा ध्यान रखा जाए और किसान द्वारा हर मज़दूर को एक दूसरे से 4-5 फुट की दूरी रखकर कटाई करने का प्रबंध किया जाए।

    प्रवक्ता ने कहा कि जहाँ तक संभव हो सके एक-एक कर कटाई की जाए, जिससे एक दिन में एक समय पर ज़्यादा भीड़ एकत्र होने से बचा जा सके। यदि संभव हो तो सिफऱ् जानकार लोगों को ही काम में लगाया जाए और काम में लगाने से पहले उनकी जांच की जाए, जिससे संदिग्ध या पुष्ट मरीज़ से काम करवाने से परहेज़ किया जा सके। फ़सल को साफ़-सफ़ाई के लिए छोटे-छोटे ढेरों के बीच 3- 4 फुट की दूरी रखी जाए और एक ढेर और सिफऱ् 1-2 लोगों को सफ़ाई करने का काम दिया जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन, बारदाना और पैकिंग का अन्य सामान भी सैनीटाईज़ किए जाएँ। काम करने वाले सभी लोगों द्वारा हाथों को साबुन और पानी से कम से कम 40 सेकिंड तक धोया जाए, हाथों के तलों, हाथों का पिछला हिस्सा, उंगलियाँ और अंगूठे के बीच की जगह और कलाइयों को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ किया जाए। इसके अलावा हरेक 2 घंटे बाद हाथ धोने की सलाह दी गई है। यदि सैनीटाईजऱ का प्रयोग किया जा रहा है तो कम से कम 3 एम.एल. सैनीटाईजऱ सूखे हाथों पर लगाएं और कम से कम 30 सेकिंड तक मलें। यदि हाथ साफ़ दिखाई दे रहें हों तो भी सैनीटाईज़ करो।

    प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को सलाह दी गई है कि यदि उन्होंने मज़दूरों / कम्बाईन ऑपरेटरों के साथ करैंसी नोटों में लेन- देन किया गया है तो ऐसा लेन – देन करने के तुरंत बाद हाथों को सैनीटाईज़ किया जाए और अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा करने की सलाह दी जाए। किसानों को सलाह दी जाती है कि जहाँ तक हो सके ऑनलाइन ट्रान्सैकशन की जाए।

    प्रवक्ता ने बताया कि सलाह के अनुसार कम्बाईन ऑपरेटर और उसके मुलाजि़मों द्वारा हमेशा यह बात याद रखी जाए कि इस महामारी के दौरान कमाई की अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरी है कि देह से दूरी बनाकर रखी जाए। ट्रांसपोर्टरों और उनके मुलाजि़मों को सलाह दी जाए कि वह एक दूसरे से हाथ न मिलाएं और न ही गले मिलें। ट्रांसपोर्टर और उनके मुलाजिमों को सलाह दी जाए कि घर से बाहर निकलने से पहले ही कपड़े का मास्क पहन लिया जाए और घर वापसी तक इसको पहन कर रखा जाए। मास्क इस ढंग से पहना जाए कि व्यक्ति का नाक और मुँह अच्छी तरह ढक़ जाए। कपड़े के मास्क को रोज़ाना साबुन / डिटर्जेंट और पानी से धोकर इस्तेमाल किया जाए। काम के दौरान किसानों / मज़दूरों के बीच से 1 मीटर की दूरी यकीनी बनाई जाए और खाना खाने, ढुलाई आदि के समय देह से दूरी का पूरा ध्यान रखा जाए। हाथों को साबुन और पानी के साथ कम से कम 40 सेकिंड तक धोएं, हाथों के तलों, हाथों का पिछला पक्ष, उंगलियाँ और अंगूठे के बीच की जगह और कलाइयों को अच्छी तरह रगड़ो। हरेक 2 घंटे बाद हाथ धोने की सलाह दी जाती है। यदि सैनीटाईजऱ का प्रयोग किया जा रहा है तो कम से कम 3 एमएल सैनीटाईजऱ ( लगभग 2 बार दबाकर निकालें) सूखे हाथों पर लगाएं और कम से कम 30 सेकिंड तक रगड़ेंं। यदि हाथ साफ़ दिखाई के रहे हों तो भी सैनीटाईज़ करो, वाहन के अंदर खाना न खाएं। ट्रांसपोर्टर / कम्बाइन ऑपरेटर द्वारा वाहन में अल्कोहल आधारित सैनीटाईजऱ का प्रबंध किया जाए। ट्रांसपोर्टर / कम्बाइन ऑपरेटर द्वारा सामान को चड़ाने और उतारते समय डिस्पोज़ेबल दस्ताने पहने जाएँ और लोडिंग / अनलोडिंग का काम पूरा होने के तुरंत बाद हाथों को धो लिया जाए।

    प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों / कम्बाईन ऑप्रेटरों को भी सलाह जारी की गई है, जिसके अनुसार कम्बायन ऑपरेटर यकीनी बनाएं कि वाहन चलाने के समय चालक से सहायक में 1 मीटर की दूरी हो। ट्रांसपोर्टर / कम्बायन ऑपरेटर द्वारा यात्रा के दौरान ग़ैर-ज़रूरी सदस्य या संपर्क से परहेज़ किया जाए। यदि करेंसी नोटों के साथ लेन – देन कर रहे हो तो इससे पहले और बाद में हाथों को सैनीटाईज़ किया जाए और सामने वाले व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए। कम्बायन ऑपरेटर को सलाह दी गई है कि वह पैसे का लेन -देन ऑनलाइन करने को प्राथमिकता दें।

    इसी तरह कम्बाईन को रोगाणु मुक्त करना ( डिसइनफैक्शन) कम्बाईन के अंदर सीटों, गियर, स्टेरिंग आदि को व्हीकल चलाने से पहले या व्हीकल को अगले दिन का प्रयोग के लिए रोकने के बाद अच्छी तरह से साफ़ किया जाए। सफ़ाई करने से पहले वर्कर द्वारा डिस्पोज़ेबल रबड़ बुट, दस्ताने ( हैवी ड्यूटी), मास्क पहना जाए। कम्बाईन को रोज़ाना साबुन, डिटर्जेंट और पानी से अच्छी तरह धोया जाए या सोडियम हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन ( 1 प्रतीशत) से साफ़ किया जाए। ज़्यादा छूने वाली वस्तुएँ जैसे कि दरवाज़े के हैंडल, स्टेरिंग, खिड़कियाँ के कुंडे, गियर और अन्य बटनों आदि को रोज़ाना 2 बार सोडियम हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन (1 प्रतिशत) घोल से गीले कपड़े के साथ साफ़ किया जाए। साफ़-सफ़ाई के लिए इस्तेमाल किए गए सामान को भी इस्तेमाल के बाद सुरक्षित ढंग से साफ़ किया जाए।

    प्रवक्ता ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाली कम्बाईनों को बैरियर और सैनीटाईज़ करना ज़रूरी किया गया है।

    प्रवक्ता ने कहा कि कोविड – 19 संबंधी कोई भी अफ़वाह / बात न फैलाई जाएँ और पुख्ता करने के बाद ही जानकारी को आगे साझा किया जाए। अन्य व्यक्तियों को सही और पुख्ता जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कोवा एप डाऊनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए। इस दौरान यदि कोई किसी कोविड-19 पीडि़त व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सम्बन्ध में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कट्रोल रूम नंबर 0172 – 2920074 / 08872090029 और कॉल करके संपर्क में आने की पूरी जानकारी दी जाए और अगली सहायता प्राप्त की जाए।

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