नाहन। जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के तहत 20 अप्रैल तथा 21 अप्रैल 2020 को जारी किए गये आदेशों मे आंशिक सशोधन किया गया है।
संशोधन के अनुसार जो समय अवधि 20 अप्रैल 2020 के आदेशों के मुताबिक विभिन्न श्रेणी की दुकानों के खोलने के लिए प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक तय की गयी थी, वह अब दवाई की दुकानों/स्टोर, चिकित्सा उपकरण तथा हैंड सैनिटाइजर/मास्क उत्पादन इकाइयों पर लागू नहीं होगी।
Breakng
- समय पर चिकित्सा नही मिलने से राजगढ़ में दो की मौत, एम्बुलेंस सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
- नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
- सैनवाला स्कूल के छात्रों ने विप्रो अर्थियन अवार्ड में प्रदेश में पाया पहला स्थान
- अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल की आयुषी शर्मा ने 95.6प्रतिशत अंक झटके, सीबीएसई जमा दो का शत प्रतिशत रहा रिज़ल्ट
- मेडिकल कॉलेज को लेकर भाजपा व नाहन की जनता का बडा चौक में धरना : डा बिंदल
- किरयाना की दुकान से 06 लीटर पकड़ी शराब
Thursday, May 15