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    Home»चण्डीगढ़»हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि फिलहाल वे विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही लें, बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि अन्य फंड न लें
    चण्डीगढ़

    हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि फिलहाल वे विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही लें, बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि अन्य फंड न लें

    By Himachal VartaApril 24, 2020
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    चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि फिलहाल वे विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही लें, बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि अन्य फंड न लें। अगर सरकार द्वारा जारी हिदायतों का उल्लंघन किया गया तो उस स्कूल के खिलाफ हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
    हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को कोविड-19 के दृष्टिगत निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाऊन के कारण सामान्य जन की आजीविका के स्रोतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है।
    उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में निजी स्कूल विद्यार्थियों से मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य सभी प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, एडमिशन फीस, कंप्यूटर फीस आदि कोविड-19 की असामान्य स्थिति के दृष्टिगत स्थगित कर दिए जाएं। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि न तो मासिक आधार पर ली जाने वाली ट्यूशन फीस में वृद्धि की जाए और न ही लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क वसूला जाए। स्कूल यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकों, कार्य-पुस्तकों, अभ्यास-पुस्तकों, प्रैक्टिकल फाईल में भी परिवर्तन न किया जाए। यही नहीं, कोई भी निजी स्कूल मासिक फीस में कोई हिडन-चार्ज नही जोड़ेगा।
    प्रवक्ता के अनुसार फीस न दे पाने के कारण कोई भी निजी स्कूल किसी विद्यार्थी का न तो स्कूल से नाम काटेगा और न ही ऑनलाइन शिक्षा से वंचित करेगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिला के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्टï निर्देश दिए गए हैं कि उक्त सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करवाया जाए। यदि कोई निजी स्कूल इन हिदायतों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 158 के अनुसार कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में निदेशालय को भी अवगत करवाया जाए।

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