होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात की ओर से सुबह 6 बजे सुबह 9 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट वापिस ले ली गई है। जारी किए आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि जो समूह करियाना, मैडिसन(होलसेलर, रिटेलर) की दुकानों को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक की जो छूट दी थी, उसे तुरंत वापिस लिया जाता है। उन्होंने समूह करियाना व मैडिसन (होलसेलर, रिटेलर) को हिदायत देते हुए कहा कि वे पहले की तरह जारी आदेशों के मुताबिक दुकानों का शटर बंद कर सिर्फ होम डिलीवरी करेंगे
जिला मैजिस्ट्रेट ने किताबों की दुकानों को सप्ताह के तीन दिन(सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक दी गई छूट को भी तुरंत वापिस लेने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब किताबों की किसी भी दुकान को खुलने की इजाजत नहीं होगी।
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Sunday, May 11