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    सिरमौर

    षहरी क्षेत्रो में केवल एकल, आस-पडोस तथा आवसीय परिसरो में स्थित दुकाने ही खुलेंगी – जिला दण्डाधिकारी

    By Himachal VartaApril 27, 2020
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    ग्रामीण क्षेत्रो में पजीकृत दुकाने प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति

    मार्केट कम्पलैक्स तथा षाॅपिंग माॅल की दुकानें रहेंगी बंद
    नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने 20, 21 तथा 22 अप्रैल 2020 को पुर्व में जारी आदेशो की निरन्तरता में आज यहां गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित अतिरिक्त गतिविधियो की अनुमति देकर जनतां की कठिनाईयो को मध्यनजर रखते  हुए नये दिशा निर्देशो को तत्काल प्रभाव से जारी किया है जिसमे ग्रामीण क्षेत्रो में वाणज्जिक संस्थान अधिनियम 1969 के तहत पजीकृत दुकाने (शाॅपिंग माॅल की दुकानो को छोडकर) प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी जबकि शहरी क्षेत्रो में पंजीकृत दुकाने जो एकल, आस-पडोस तथा आवसीय परिसरो में स्थित हैं तथा मल्टीब्रांड व सिंगल ब्रांड मॉल में दुकानें प्रातः10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेगी जबकि शहरी क्षेत्रो के मार्केट, मार्केट कम्पलैक्स तथा शाॅपिंग माॅल की दुकानों को खोलने की अनुमति नही होगी।
    जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील के दौरान केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानें तथा किताबों और लेखन सामग्री वाली दुकानें पूर्व की भांति ही खुलेंगी। दुकानदार को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दुरी की अनुपालना करनी होगी। सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मियों की तैनाती के साथ ही कार्य करेगे।
    आदेशो के अनुसार परिवार के एक सदस्य को  घर से दुकान तक आवश्यक वस्तुओ की खरीदारी, बैंक शाखा तक पैदल आने की प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनुमति होगी जिसके लिए उसे मास्क पहनना आवश्यक होगा। सभी दुंकानदारो को दुकान के आगे सोशल डिस्टेंिसंग की अनुपालना को मध्यनजर रखते हुए 2 मीटर के दुरी पर गोले लगा कर चिहिन्त करना होगा। ऐसी दुकान जहां सोशल डिस्टेंिसंग की अनुपालना नही हो रही हो उसे तुरन्त पुलिस द्वारा सील किया जायेगा। लोग प्रतिदन सुबह की सैर मास्क लगाकर प्रातः 5.30 बजे से 7 बजे तक सोशल डिस्टेंिसंग की अनुपालना करते हुए कर सकेगे जिसके लिए स्थानीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओ को प्रतिदिन पार्क और गार्डन को सैनेटाईज करना होगा। ई-कोमर्स के माध्यम से आवश्यक सामान बेचने वाली कम्पनियों को अनुमति होगी जबकि शराब, तम्बांकू, पान गुटखा, च्यूईगम तथा सिगरेट की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी। जिला मेें कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, सडक, गली तथा दीवार पर नही थुक सकता है।
    आदेशो के अनुसार हेयर कंटिंग सैलुन,बाल काटने की दुकाने, ब्यूटीर्पालर, स्पास, चाय की दुकाने रैस्टोरैन्ट, होटल, कैफे, इटींग ज्वाइट, मिठाई बनाने तथा बेचने की दुकाने तथा स्पोर्टस कोम्पलैक्स और जीम इत्यादि पुरी तरह बन्द रहेगे। प्रदेश के भीतर लोगो की अन्तर जिला आवाजाही के लिए उपमण्डलाधिकारी द्वारा पास जारी किए जायेगे। इन आदेशो की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।
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