Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
    • मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
    • आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
    • नेपाल की त्रासदी को ‘चेतावनी’ मानने की जरूरत, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे पर जताई चिंता : नाथूराम चौहान
    • विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध समीक्षा बैठक आयोजित
    • राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, September 2
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»कर्फ्यू में ढील अब प्रातः10 बजे से 3 बजे तक – जिला दण्डाधिकारी
    सिरमौर

    कर्फ्यू में ढील अब प्रातः10 बजे से 3 बजे तक – जिला दण्डाधिकारी

    By Himachal VartaMay 3, 2020
    Facebook WhatsApp
    • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पजीकृत दुकानें रविवार को छोड़कर बाकि सब दिन खुलेंगी
    • शहरी क्षेत्रों में दुकानों को लाल और हरे रंग से चिन्हित किया जायेगा। लाल रंग से चिन्हित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा हरे रंग से चिन्हित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुलेंगी।
    • शराब के ठेके कर्फ्यू में ढील के दौरान खुले रहेंगे लेकिन अहाता खोलने की अनुमति नहीं होगी
    नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज यहाँ आदेश जारी करते हुए बताया कि फिलहाल जिला को ऑरेंज जोन में और पावंटा साहिब विकास खंड के हरिपुरखोल को हॉटस्पॉट/कन्टेनमेंट जोन में रखा गया है इसलिए 4 मई 2020 से आगामी आदेशों तक जिला में कर्फ्यू जारी रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के इलावा किसी भी व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
    उन्होंने बताया कि जिला के प्रवेश द्वारों पर व्यक्तिओं की बाकि अनावश्यक वस्तुओं के लिए आवाजाही केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होगी ताकि जिला के सीमवर्ती इलाकों में पूरी निगरानी राखी जा सके। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, प्रेग्नेंट औरतें और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घरों में ही रहना होगा। वह केवल अतिआवश्यक परिस्थितियों में ही बाहर निकल सकेंगे।
    जिला में टैक्सी या कैब की अनुमति होगी लेकिन टैक्सी चालक के साथ केवल दो ही सवारियों की अनुमति होगी। लोगों तथा वाहनों को एक जिला से दूसरे जिला में जाने की अनुमति केवल स्वीकृति प्राप्त गतिविधियों के लिए मिलेगी तथा चौपहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो ही लोग बैठ सकेंगे तथा दोपहिया वाहन पर पिछली स्वारी की अनुमति नहीं होगी। जिला के अंदर आवाजाही के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
    जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें (शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर) जो की वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1969 के तहत पजीकृत हैं, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रविवार को छोड़कर बाकि सब दिन खुलेंगी।  सभी दुकानदारों को अपनी दुकान पर 50 प्रतिशत कामगार रखने की अनुमति होगी और उन्हें मास्क पहनना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी।
    शहरी क्षेत्रो में वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकृत दुकाने जो एकल, आस-पडोस तथा आवसीय परिसरो में स्थित हैं दुकानें प्रातः10 बजे से 3 बजे तक रविवार को छोड़कर बाकि सब दिन खुलेंगी जबकि शहरी क्षेत्रो के मार्केट कम्पलैक्स तथा शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नही होगी।
    शहरी क्षेत्रों में दुकानें वैकल्पिक आधार पर खुलेंगी जिसके लिए सम्बंधित स्थानीय निकाय द्वारा दुकानों को लाल और हरे रंग से चिन्हित किया जायेगा।  लाल रंग से चिन्हित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा हरे रंग से चिन्हित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुलेंगी। यह आदेश दवाइयों की दुकानों को छोड़कर शहरी क्षेत्र की सभी दुकानों पर लागु होंगे। दुकानदारों को अपनी दुकान के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ पक्के घेरे बनाने होंगे ताकि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।
    शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति केवल वहीँ होगी जहाँ कामगार साइट पर ही उपलब्ध होंगे तथा बाहर से कामगारों को लाने की आवश्यकता नहीं होगी।
    आगामी आदेशों तक जिला में सभी हेयर कटिंग सलून, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, स्पा बंद रहेंगे। शराब के ठेके सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन अहाता खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। ढाबे और हलवाई व मिठाई की दुकानें भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी तथा इस दौरान रेस्टोरेंट्स को भी खाने के आर्डर तैयार करके देने और खाने के सामन की काउंटर सेल की अनुमति होगी लेकिन रेस्टोरेंट व ढाबा मालिक तथा ग्राहक को अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क भी पहनना होगा।
    आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, निर्माण गतिविधियों जैसे की उद्योगिक इकाइयों को छूट वाली श्रेणी में रखा गया है और उन्हें कर्फ्यू में ढील के बाद भी स्थानीय मंजूरी के साथ शाम 5-6 बजे तक कार्य करने की अनुमति होगी।
    यह आदेश 04 मई 2020 से लागू होंगे तथा इन आदेशो की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    cmhp


    cmhp


    cmhp

    Recent
    • उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
    • मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
    • आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
    • नेपाल की त्रासदी को ‘चेतावनी’ मानने की जरूरत, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे पर जताई चिंता : नाथूराम चौहान
    • विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध समीक्षा बैठक आयोजित
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.