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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»जिला सिरमौर में औद्योगिक श्रमिकों को प्रातः 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक कर्फ्यू के दौरान आवजाही की अनुमति
    सिरमौर

    जिला सिरमौर में औद्योगिक श्रमिकों को प्रातः 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक कर्फ्यू के दौरान आवजाही की अनुमति

    By Himachal VartaMay 16, 2020
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    himachal varta

    जिला सिरमौर में औद्योगिक श्रमिकों को प्रातः 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक कर्फ्यू के दौरान आवजाही की अनुमति
    कर्फ्यू के दौरान सांसद व विधायक कर सकेंगे शिमला और अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा

    नाहन। जिला सिरमौर में ऐसे सभी औद्योगिक श्रमिक जो जिला में अपने आवास से उद्योग के बीच 3 किलोमीटर के दायरे में रहते है, उन्हें प्रातः 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक कर्फ्यू के दौरान आवजाही की अनुमति दी गई है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दिए।
    उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के नियम सांसद व उनके स्टाफ तथा विधायकों और उनके स्टाफ की आवाजाही पर लागू नही होंगे तथा वह जिला से शिमला और शिमला से अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर सकेंगे।

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