एकांतवास के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 व मास्क न पहने पर होगा 200 रुपए जुर्माना
होशियारपुर/चंडीगढ़। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने कहा कि कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन की ओर से घर से निकलने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। आज जारी आदेशों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनता उसको 200 रुपए जुर्माना किया जाए, इसके अलावा एकांतवास का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 500 रुपए व सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्ति को 100 रुपए जुर्माना किया जाए।
जिला मैजिस्ट्रेट ने सभी उप मंडल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, बी.डी.पी.ओज, कार्यकारी अधिकारियों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काट कर नियमों का पालन यकीनी बनाया जाए।
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Thursday, May 15