Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • जिला परिषद वार्ड संख्या-5, दुगाना के स्थान पर सतौन, 26 मई तक सुझाव व आपत्तियां मान्य होंगे – उपायुक्त
    • सरकार ने जिला के 42 किसानों से खरीदी 178 क्वींटल गेहूं
    • जैव विविधता का सम्मान करें, पर्यावरण का संरक्षण करें”थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित
    • माजरा एस्ट्रोट्रफ मैदान में एक बिजली का कनेक्शन मात्र लगाने से पानी की व्यवस्था हो सकती है : अनुराग ठाकुर
    • इनर व्हील क्लब क्लासिक ने उपायुक्त सिरमौर का किया भव्य स्वागत
    • 22 मई के दिन आजाद हुए गुरुद्वारा पांवटा साहिब में मनाया शहीदी दिवस
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Sunday, May 25
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»कोविड-19 के दृष्टिगत ‘फोर्स मैज्योर’ लागू किया गया
    हिमाचल प्रदेश

    कोविड-19 के दृष्टिगत ‘फोर्स मैज्योर’ लागू किया गया

    By Himachal VartaJune 8, 2020
    Facebook WhatsApp

    शिमला। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रियल एस्टेट (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के प्रावधानों के अन्तर्गत ‘फोर्स मैज्योर’ के तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के विस्तार और सभी कानूनी अनुपालनाओं के समयावधि विस्तार के लिए परामर्श जारी किया है।

    उन्होंने कहा कि भारत सरकार के परामर्श को ध्यान में रखते हुए और धारा 37 व धारा 34 की शक्तियों के अन्तर्गत 25 मार्च, 2020 से 24 सितंबर, 2020 तक छः महीने की अवधि के लिए फोर्स मैज्योर लागू किया गया है।

    प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-6 के अन्तर्गत ‘फोर्स मैज्योर’ क्लाॅज को लागू करके परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्ण होने की तिथि या संशोधित पूर्ण होने की तिथि या छः महीने तक विस्तारित तिथि स्वतः बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

    उन्होंने बताया कि बुरी तरह से प्रभावित परियोजनाओं के प्रमोटर्स को उक्त अधिनियम की धारा-6 के प्रावधानों के अनुसार छः माह से आगे तक अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा, जो कि अतिरिक्त तीन माह के लिए की जा सकती है।

    ऐसे विस्तार के लिए फीस माफ करने के विवेकाधिकार का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश रेरा हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (पंजीकरण और विकास) नियम, 2017 के अन्तर्गत किया जा सकता है। नियम 6 (2) के तहत ऐसे विस्तार के लिए फीस माफ कर सकता है, यदि यह ‘फोर्स मैज्योर’ के फलस्वरूप हुआ है।

    उन्होंने कहा कि धारा 11 के तहत यदि निर्धारित समयावधि ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि के दौरान पूरी हो रही थी, तो वह समयावधि स्वतः ही ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि समाप्त होने तक स्थगित मानी जाएगी।

    प्रवक्ता ने बताया कि ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि को इस अधिनियम की धारा 12, 18 19 (4) और 19 (7) के तहत ब्याज की गणना के लिए अधिस्थगन अवधि माना जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 17 के तहत किसी तरह की अनुपालना यदि ‘फोर्स मैज्योर’ अवधि के दौरान नियत है, तो इसे ‘फोर्स मैज्योर’ की अवधि समाप्त होने तक पूरा करने की अनुमति होगी।

    उन्होंने बताया कि शहरी विकास और नगर नियोजन विभाग को निर्देश दिए गए है कि वे सभी रियल इस्टेट परियाजनाओं की अनुमोदन की वैधता और एनओसी की वैधता को स्वतः ही नौ महीने के लिए बढ़ाएं।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • जिला परिषद वार्ड संख्या-5, दुगाना के स्थान पर सतौन, 26 मई तक सुझाव व आपत्तियां मान्य होंगे – उपायुक्त
    • सरकार ने जिला के 42 किसानों से खरीदी 178 क्वींटल गेहूं
    • जैव विविधता का सम्मान करें, पर्यावरण का संरक्षण करें”थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित
    • माजरा एस्ट्रोट्रफ मैदान में एक बिजली का कनेक्शन मात्र लगाने से पानी की व्यवस्था हो सकती है : अनुराग ठाकुर
    • इनर व्हील क्लब क्लासिक ने उपायुक्त सिरमौर का किया भव्य स्वागत
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.