Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • राष्ट्र रक्षा के लिए कालिस्थान‌ मंदिर में डा बिंदल‌‌ द्वारा यज्ञ का आयोजन
    • आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई, एकता ही बड़ा हथियार: मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक
    • आदर्श अस्पताल संगड़ाह पर करोड़ों खर्च के बाद भी डॉक्टर और सुविधाओं का टोटा
    • केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न संकट जैसी कोई स्थिति नहीं : उपायुक्त
    • मातृ दिवस पर करियर अकादमी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम
    • चरस तस्कर को दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, May 10
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
    शिमला

    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

    By Himachal VartaJune 25, 2020
    Facebook WhatsApp

    शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए, पैट और पैरा टीचरों की सेवाओं को नियमित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इससे विभिन्न सरकारी विद्यालयाें में कार्यरत लगभग 6500 पीटीए, 3300 पैट और 97 पैरा टीचर लाभान्वित होंगे।
    कोविड.19 महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग के पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी पर दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की छूट के लिए योजना प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक एक करोड़ रुपये का जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 50 लाख रुपये तक के अधिकतम ऋण के लिए पात्र होंगी। इस अवधि तक कम से कम एक वर्ष तक एक करोड़ रुपये से तीन करोड़ रुपये तक जीएसटी चुकाने वाली पर्यटन इकाइयां 75 लाख रुपये तक ऋण लेने और तीन करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी देने वाली पर्यटन इकाइयां एक करोड़ रुपये तक ऋण लेने तक पात्र होंगी। इसी प्रकार छोटी पंजीकृत पर्यटन इकाइयां 15 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र होंगी। ऋण अवधि चार वर्षों के लिए होगी जिसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 प्रतिशत छूट होगी।
    मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग की तर्ज पर परिवहन विभाग में भी कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज में छूट के लिए योजना लाने का भी निर्णय लिया।
    बैठक में वर्ष 2020 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब समर्थन मूल्य में 50 पैसे की वृद्धि कर आठ रुपये से 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो करने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत 20 जुलाई से 15 नवंबर, 2020 तक 1.50 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी जिसके लिए सेब उत्पादकों की मांग के आधार पर राज्य के विभिन्न भागों में 283 क्रय केंद्र खोले जाएंगे।
    मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2020 तक मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अंकुरित आम, अचारी आम और कलमी आम को 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से क्रय को भी स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार, बी ग्रेड किन्नु, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलो तथा सी ग्रेड किन्नु, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को सात रुपये प्रति किलो करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत गलगल का क्रय मूल्य छह रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। यह योजना 21 नवंबर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 के मध्य संचालित होगी। फल उत्पादकों को समर्थन मूल्य से उनके पारिश्रमिक का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
    मंत्रिमंडल ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आरम्भ की गई नई योजना ‘महक’ के अंतर्गत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की।
    बैठक में शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर जूनियर आॅफिस असिस्टेंट (आईटी) के 500 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
    हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पदों के सृजन तथा इन पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
    मंत्रिमंडल ने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की बुराई से निपटने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड में संयोजक-एवं-सलाहकार का एक पद सृजित करने को अनुमति प्रदान की।
    मंडी जिला के सरकाघाट में नवगठित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन तथा भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
    मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्र जो भारी बर्फबारी के कारण चार से सात महीनों तक शेष क्षेत्रों से कट जाते हैं, उनमें लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुआंे तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वर्तमान निविदाओं को वर्ष 2020-21 के लिए मौजूदा दरों और शर्तों पर विस्तार देने का निर्णय लिया है।
    चम्बा जिले की ग्राम पंचायत लेच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है।
    मंत्रिमंडल ने हृदय रोगियों को बेहतर देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत डाॅ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज, टांडा में सीटीवीएस विभाग में परफ्यूजनिस्ट के दो पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
    मंडी जिला की चच्योट तहसील की बाधु में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिल्लथ्रिल ऐग्रो प्रोसेसर्ज प्राईवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति दी गई है।
    मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के कांदला गांव में 65.39 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाली डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए मैसर्ज ऐल्को ब्रियू डिस्टिलरीज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को भी आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया।
    ऊना जिले के डेरा बाबा रूद्रु (बसाल) में लोक निर्माण विभाग के नए उप-मंडल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
    मंत्रिमंडल ने मंडी जिले में परियोजना कार्यान्वयन इकाई उप-मंडल धनोटू को लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) के उप-मंडल में परिवर्तित करने तथा विभिन्न श्रेणियों के चार पदों के सृजन करने का भी निर्णय लिया।
    वार वेटर्नस के परिवारों के लिए युद्ध जागीर की पुरस्कार राशि को 5000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
    बैठक में सोलन जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भुड को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय रामपुर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने को स्वीकृति दी गई।
    मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के केलुआ में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया ताकि क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें।
    राज्य के किसानों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 में बांस और स्टील की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण (एंटी हेल नेट) योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।
    मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग की एचपी वैट-आईटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्राॅनिक्स विकास निगम द्वारा नए सिस्टम इंटेग्रेटिड के चयन की निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने तक मैसर्ज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज की अनुबन्ध अवधि को 1 मई, 2020 से 31 अक्तूबर, 2020 तक छह माह तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया।

     

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • राष्ट्र रक्षा के लिए कालिस्थान‌ मंदिर में डा बिंदल‌‌ द्वारा यज्ञ का आयोजन
    • आतंक के खिलाफ लंबी लड़ाई, एकता ही बड़ा हथियार: मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक
    • आदर्श अस्पताल संगड़ाह पर करोड़ों खर्च के बाद भी डॉक्टर और सुविधाओं का टोटा
    • केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न संकट जैसी कोई स्थिति नहीं : उपायुक्त
    • मातृ दिवस पर करियर अकादमी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.