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    Home»हिमाचल प्रदेश»नाहन उपमण्डल की ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के कंडईवाला गांव का कुछ क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित – डीएम  
    हिमाचल प्रदेश

    नाहन उपमण्डल की ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के कंडईवाला गांव का कुछ क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित – डीएम  

    By Himachal VartaJuly 3, 2020
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    बर्मापापड़ी और सुरला ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्र बफर जोन में 

    नाहन। जिला सिरमौर में गत दिवस नाहन उपमण्डल की ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी के कंडईवाला गांव में एक व्यक्ति के कारोना पॉजीटीव आने के बाद आज जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने ग्राम पंचायत बर्मा पापडी के कंडईवाला गांव का रिहायशी क्षेत्र जोकि पूर्व दिशा में सैनवाला से बर्मा पापड़ी की मुख्य सड़क और पश्चिम दिशा में नदी का क्षेत्र। इस मुख्य मार्ग के साथ, कन्टेनमेंट जोन का दायरा उत्तर दिशा में राजेंदर सिंह के घर से लेकर दक्षिण दिशा में हंस राज के घर तक होगा। इस क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन स्थिति को छोडकर एक स्थानपर इकठा होने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा।
    इसके अतिरिक्त गांव पंचायत बर्मा पापड़ी के ग्राम कंडईवाला का शेष क्षेत्र, गांव बर्मा और पापड़ी तथा गांव डाकरा के साथ-साथ ग्राम पंचायत सुरला के गांव अमरियों और माउवाला को बफर जोन घोषित करते हुए सील किया है।
    उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। सील किये गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर बाकि सभी दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान भी बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापार गतिविधियां और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर ग्राम पंचायत बर्मा पापड़ी और सुरला के प्रधान और उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवशयक सेवाएं प्रदान कर रहे सरकारी विभाग खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। सैनवाला से बर्मा पापड़ी की तरफ सड़क आवाजाही के लिए खुली रहेगी लेकिन कन्टेनमेंट जोन में सड़क पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
    अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों,आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, नाहन द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा। जोव्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269,270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही कीजाएगी।
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