Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
    • मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
    • आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
    • नेपाल की त्रासदी को ‘चेतावनी’ मानने की जरूरत, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे पर जताई चिंता : नाथूराम चौहान
    • विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध समीक्षा बैठक आयोजित
    • राहुल गांधी पर एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Tuesday, September 1
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»पर्यटकों को विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का करना होगा पालन – डॉ परुथी
    सिरमौर

    पर्यटकों को विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का करना होगा पालन – डॉ परुथी

    By Himachal VartaJuly 7, 2020
    Facebook WhatsApp
    दस्तावेज पूरे होने पर ही मिलेगा जिला में प्रवेश 
    नाहन। जिला सिरमौर की पर्यटन इकाईयां अपना संचालन पर्यटन एवं नागरिक उड्डययन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों व मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कर सकेंगे।
    इस बारे में आज आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया कि पर्यटकों को मान्य बुकिंग, जोकि कम से कम 5 दिन की होनी चाहिए, तथा उन्हें हिमाचल आने से 48 घंटे पहले covidpass.hp.gov.in पर पर्यटक श्रेणी में पंजीकरण करना होगा। सभी पर्यटकों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड और एक्टिवेट करना होगा तथा हिमाचल आने से 72 घंटे पूर्व का कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट जोकि आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित लेबोरेटरी द्वारा जारी किया गया हो और जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, साथ लाना होगा। सभी सम्बंधित लोगों को सड़क किनारे बनी सुविधाओं, टैक्सी सेवा, पर्यटक स्थल, एम्यूजमेंट पार्क, सेंचुरी, चिड़ियाघर, झीलें, स्मारकों, जल क्रीड़ा गतिविधियों तथा फोटोग्राफर्स के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
    उन्होंने बताया कि पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोगों को दावत देने की अनुमति होगी। जिला में रेस्टोरेंट और ढाबों को 60 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खाना परोसने की अनुमति होगी।
    इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धरा 188 तथा अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाई की जाएगी।
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    cmhp


    cmhp


    cmhp

    Recent
    • उचित मूल्य की दुकानों तक आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं मजदूरी कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित
    • मशीन ऑपरेटर के 100 पदों के लिए उप रोजगार कार्यालय रामपुर में 8 सितंबर को होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन
    • आरसेटी में आरंभ हुआ 35 दिवसीय ब्यूटीशियन कोर्स
    • नेपाल की त्रासदी को ‘चेतावनी’ मानने की जरूरत, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे पर जताई चिंता : नाथूराम चौहान
    • विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध समीक्षा बैठक आयोजित
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.