Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • समय पर चिकित्सा नही मिलने से राजगढ़ में दो की मौत, एम्बुलेंस सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
    • नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
    • सैनवाला स्कूल के छात्रों ने विप्रो अर्थियन अवार्ड में प्रदेश में पाया पहला स्थान
    • अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल की आयुषी शर्मा ने 95.6प्रतिशत अंक झटके, सीबीएसई जमा दो का शत प्रतिशत रहा रिज़ल्ट
    • मेडिकल कॉलेज को लेकर भाजपा व नाहन की जनता का बडा चौक में धरना : डा बिंदल
    • किरयाना की दुकान से 06 लीटर पकड़ी शराब
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, May 15
    Himachal Varta
    Home»चण्डीगढ़»जे फार्म वाले वाले सभी किसानों को सरबत सेहत बीमा योजना का मिलेगा लाभ
    चण्डीगढ़

    जे फार्म वाले वाले सभी किसानों को सरबत सेहत बीमा योजना का मिलेगा लाभ

    By Himachal VartaJuly 20, 2020
    Facebook WhatsApp

    – किसानों से 24 जुलाई तक मांगे प्रार्थना पत्र
    – गन्ना तेल पर्ची वाले काश्तकार भी स्कीम के लिए योज्य
    – किसान परिवार को पांच लाख रुपए तक मिलेगा नकदी रहित इलाज
    – प्रदेश में 9.50 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

    होशियारपुर/चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने किसानों को वर्ष 2020-21 के लिए ‘आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना’ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमे का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई तक प्रार्थना पत्र देने की अपील की है, जिससे हर लाभार्थी परिवार को पांच लाख रुपए तक का नकदी रहित इलाज मुहैया होगा। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि जे फार्म व गन्ना तोल पर्ची वाले सभी किसान इस स्कीम का लाभ लेने के लिए योज्य हैं, जिनको 24 जुलाई तक घोषणा पत्र, जरुरती दस्तावेजों सहित संबंधित मार्किट कमेटी कार्यालय या अपने आढ़ती के पास जमा करवाने होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड की ओर से किसानों के बीमे का समूचा प्रीमियम अदा किया जाएगा, जिस कारण किसानों को इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी।
    डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभपात्री दिल के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलवाने और एक्सीडेंट के मामलों जैसे बड़े ऑपरेशनों के इलाज समेत 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध अस्पतालों और 208 सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 8.70 लाख ‘जे’ फॉर्म होल्डर किसानों और 80,000 गन्ना उत्पादकों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा जबकि इस स्कीम के पहले वर्ष 2019-20 के दौरान पांच लाख किसान इस योजना के घेरे में आए थे जिनको मंडी बोर्ड की ओर से वर्ष 2015 में जारी जे फार्मों के आधार पर योज्य पाया गया था।
    डिप्टी कमिश्न ने बताया कि मंडी बोर्ड की ओर से एक जनवरी 2020 को व उसके बाद 8.70 लाख किसानों को उनकी कृषि उपज बेचने के लिए जे फार्म होल्डर के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है व इसी तरह एक नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 के पिढ़ाई सीजन के दौरान गन्ने की फसल बेचने वाले 80,000 गन्ना उत्पादक थे जो इस योजना के लिए योज्य माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से इनको स्कीम में शामिल करने की हरी झंडी देने के साथ-साथ 9.50 लाख किसान व उनके परिवार 20 अगस्त 2020 से स्कीम का लाभ लेने के हकदार बन जाएंगे। उन्होंने बताया कि मार्किट कमेटियों को भी बिना किसी दिक्कत के इस सुविधा का लाभ लेने को यकीनी बनाने में किसानों की सहायता करने के लिए कहा गया है।
    श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि मंडी बोर्ड ने योग्य किसानों से आवेदनों की मांग की है, जिससे हर किसान को इसका लाभ मुहैया करवाना यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इच्छुक किसानों द्वारा स्वै-घोषणा पत्र वाला फॉर्म सम्बन्धित मार्केट कमेटी कार्यालय या आढ़तिया फर्म से प्राप्त किया जा सकता है या फिर पंजाब मंडी बोर्ड की वैबसाईट www.mandiboard.nic.in.से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मंडी बोर्ड द्वारा किसानों से आवेदन प्राप्त होने के बाद विशेष तौर पर बनाए गए पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद योग्य किसानों को ‘स्वास्थ्य बीमा कार्ड’ जारी हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस नगदी रहित स्कीम के साथ सभी बीमारियां जिनमें 24 घंटे से अधिक समय के लिए अस्पताल में दाखि़ल होने की ज़रूरत होती है या दिन के समय देखभाल के साथ इलाज संबंधी योजना के अधीन सूचीबद्ध हैं, का इलाज होगा।
    उन्होंने आगे बताया कि इस बीमा योजना के अंतर्गत किसान परिवार में घर के प्रमुख के अलावा पति / पत्नी, माता / पिता, अविवाहित बच्चे, तलाकशुदा बेटी और उसके नाबालिग बच्चे, विधवा बहु और उसके नाबालिग बच्चे लाभ के हकदार माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंधी कोई भी अन्य जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। वर्णनीय है कि प्रदेश सरकार ने 20 अगस्त 2019 को आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्ग 45 लाख परिवारों को इस योजना के घेरे में लाया गया था जो पंजाब के लोगों के लिए बहुत सहायक साबित हुई।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • समय पर चिकित्सा नही मिलने से राजगढ़ में दो की मौत, एम्बुलेंस सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
    • नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
    • सैनवाला स्कूल के छात्रों ने विप्रो अर्थियन अवार्ड में प्रदेश में पाया पहला स्थान
    • अरिहंत इंटरनेशनल स्कूल की आयुषी शर्मा ने 95.6प्रतिशत अंक झटके, सीबीएसई जमा दो का शत प्रतिशत रहा रिज़ल्ट
    • मेडिकल कॉलेज को लेकर भाजपा व नाहन की जनता का बडा चौक में धरना : डा बिंदल
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.