Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • पांवटा साहिब में चोरी के दो आरोपियों को सजा
    • मेघा जागरूकता शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित-श्रम कल्याण अधिकारी
    • कर्मचारी से मारपीट पर भाजपा ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को बर्खास्त करने की करी मांग
    • उपायुक्त ने बरसात में अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश
    • अढाई साल में सरकार ने लिया 33 हजार करोड़ का कर्ज , अब फिर से 1200 करोड़ का ऋण लेने जा रही सरकार : सुरेश कश्यप
    • सिरमौर पुलिस ने ट्रक-डम्परों पर कसा शिकंजा , 19 वाहनों के किये चालान
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, July 2
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»नाहन व ददाहु आगामी 27 जुलाई तक रहेंगे बंद- डीएम  
    हिमाचल प्रदेश

    नाहन व ददाहु आगामी 27 जुलाई तक रहेंगे बंद- डीएम  

    By Himachal VartaJuly 24, 2020
    Facebook WhatsApp

    नाहन। जिला सिरमौर के नाहन व ददाहु में कोरोना पॉजीटीव मामलों के मद्देनज़र नाहन शहर और ददाहु के बाजार आज रात्री 9 बजे से सोमवार यानि 27 जुलाई प्रातः 9 बजे तक बंद रहेंगे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।उन्होंने बताया कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 के तहत पंजीकृत सभी दुकानें बंद रहेगी तथा दवाइयों व शराब के ठेके खुले रहेगे। इसके अतिरिक्त दुध की दुकानें यप्रातः 7 से प्रातः 9 बजेद्ध खुली रहेगी।
    उन्होंने बताया कि बंद के दौरान नाहन व ददाहु शहर में आपातकालीन मेडिकल एमरजेन्सी स्थिति को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त नाहन और ददाहु से गुजरने वाले वाहन आवाजाही कर सकेंगे मगर शहर के अन्दर पैदल आवाजाही नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नाहन व ददाहु शहर की सेनिटाइजेशन का कार्य कार्यकारी अधिकारी नाहन व बीडीओ नाहन करेंगे। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय व बैंक खुले रहेंगे और सभी अधिकारी व कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवाजाही कर सकेगे।
    यह आदेश 25 जुलाई 2020 को पीपल बायो.डाइवर्सिटी रेगिस्टर्स को बनाए रखने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लोगों पर लागू नहीं होंगे। नाहन और ददाहू के तहसीलदार अपने क्षेत्र में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य करेंगे।
    उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि वह जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णयों में सहयोग दें ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269ए 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कारावास के रूप में दण्डित किया जा सकता है तथा कारावास कि अवधि को 6 माह से 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • पांवटा साहिब में चोरी के दो आरोपियों को सजा
    • मेघा जागरूकता शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित-श्रम कल्याण अधिकारी
    • कर्मचारी से मारपीट पर भाजपा ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को बर्खास्त करने की करी मांग
    • उपायुक्त ने बरसात में अप्रिय घटनाओं से बचाव के लिए जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश
    • अढाई साल में सरकार ने लिया 33 हजार करोड़ का कर्ज , अब फिर से 1200 करोड़ का ऋण लेने जा रही सरकार : सुरेश कश्यप
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.